DGCA Fined Air India: एयर इंडिया पर तगड़ा झटका, DGCA ने एयर इंडिया पर ठोका 1.1 करोड़ का जुर्माना

DGCA Fined Air India: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से एयर इंडिया को बड़ा झटका लगा है। DGCA ने सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों के कारण एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

Update: 2024-01-24 10:31 GMT

DGCA Fined Air India: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से एयर इंडिया को बड़ा झटका लगा है। DGCA ने सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों के कारण एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, DGCA को एयरलाइन के एक कर्मचारी से कुछ लंबी दूरी के मार्गों पर संचालित विमानों से जुड़े नियमों में उल्लंघन की एक रिपोर्ट मिली थी। यह सुरक्षा रिपोर्ट एयर इंडिया द्वारा संचालित पट्टे पर दिए गए विमानों से जुड़ी है।

DGCA ने कहा, 'एक एयरलाइन कर्मचारी द्वारा स्वेच्छिक सुरक्षा रिपोर्ट में एयर इंडिया पर आरोप लगाए गए कि उसने कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर संचालित उड़ानों में सुरक्षा संबंधी उल्लंघन किए। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई।' DGCA ने कहा कि चूंकि जांच में प्रथमदृष्टया एयरलाइन द्वारा गैर-अनुपालन का खुलासा हुआ, इसलिए एयर इंडिया प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

DGCA ने बताया कि नोटिस पर एयरलाइन के जवाब के आधार पर एयर इंडिया पर 1.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। DGCA ने अपने बयान में कहा, "चूंकि पट्टे पर दिए गए विमानों का परिचालन नियामक/ओईएम प्रदर्शन सीमाओं के अनुरूप नहीं था, इसलिए DGCA ने प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।" बता दें कि यह दूसरी बार है जब एयर इंडिया को DGCA द्वारा इस तरह का जुर्माना लगाया गया है।

18 जनवरी को DGCA ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। यह कार्रवाई CAT 3 तकनीक (उपकरण लैंडिंग सिस्टम की तीसरी श्रेणी) में प्रशिक्षित पायलटों की ड्यूटी न लगाने के कारण की गई। इसी मामले में स्पाइसजेट पर भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इससे पहले एयरपोर्ट पर खाना खाने की घटना पर इंडिगो और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (MIAL) पर कुल 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

DGCA नागरिक उड्डयन के क्षेत्र की नियामक संस्था है, जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटती है। इसका गठन साल 1946 में हुआ था। DGCA भारत के हवाई परिवहन को नियंत्रित करती है। यह भारत के हवाई परिवहन सेवाओं के नियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के साथ भी अपने कामकाज का समन्वय करती है।

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