Sukesh Chandrasekhar News : दिल्ली हाईकोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर के सहयोगी को दी जमानत
Sukesh Chandrasekhar News : ठग सुकेश चंद्रशेखर की करीबी सहयोगी पूजा सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। पूजा सिंह पर एक संविदा नर्सिंग स्टाफ के माध्यम से तिहाड़ जेल में रहने के दौरान चंद्रशेखर की सहायता करने की आरोपी है...
Sukesh Chandrasekhar News : ठग सुकेश चंद्रशेखर की करीबी सहयोगी पूजा सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। पूजा सिंह पर एक संविदा नर्सिंग स्टाफ के माध्यम से तिहाड़ जेल में रहने के दौरान चंद्रशेखर की सहायता करने और जेल के अंदर से जबरन वसूली रैकेट को बढ़ावा देने का आरोप है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि सिंह 25 से 26 वर्ष की उम्र की एक युवा महिला है और प्रवर्तन निदेशालय ने उस पर वित्तीय लाभ उठाने का आरोप नहीं लगाया है। अदालत ने इस संभावना को भी मान्यता दी कि अपरिपक्व दिमाग वाला एक युवा व्यक्ति चंद्रशेखर की रणनीति से प्रभावित हो सकता है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तर्क कि सिंह को रिवॉर्ड देने का वादा किया गया था, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध किया है।
इसमें कहा गया है कि उसकी उम्र के लोग पैसे के आकर्षण के कारण भटक सकते हैं, यह भी कहा गया है कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियां अद्वितीय हैं। अदालत ने कहा, "इतनी कम उम्र के लोग कभी-कभी आसानी से पैसा पाने के लिए भटक जाते हैं।''
सिंह की कथित संलिप्तता में चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल के लिए विलासितापूर्ण सामान खरीदना शामिल था, जो कथित तौर पर उसके माध्यम से तिहाड़ जेल में पहुंचाए गए थे। उन पर चंद्रशेखर के निर्देश पर विभिन्न व्यक्तियों को भुगतान करने का भी आरोप लगाया गया था।
ईडी ने तर्क दिया कि सिंह को उसके द्वारा की जा रही गतिविधियों और कार्यों की प्रकृति के बारे में अच्छी तरह से पता था, जिससे वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो गई।
हालांकि, सिंह का बचाव यह था कि उसने मालिक-नौकर के रिश्ते के दायरे में काम किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि एजेंसी ने सभी प्रासंगिक सबूत जब्त कर लिए हैं, जिससे छेड़छाड़ की संभावना खत्म हो गई है। समग्र परिस्थितियों और सिंह की उम्र को ध्यान में रखते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
उसे ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये का निजी बांड और इतनी ही राशि जमानत के तौर पर जमा करने का निर्देश दिया गया है।