Death Penalty: बच्चे के अपहरण और हत्या के दोषी युवक को मिली मौत की सजा

Death Penalty: तेलंगाना के महबूबाबाद जिले की एक अदालत ने करीब दो साल पहले नौ साल के एक बच्‍चे के अपहरण और हत्या के मामले में शुक्रवार को एक युवक को मौत की सजा सुनाई...

Update: 2023-09-29 12:52 GMT
Death Penalty: बच्चे के अपहरण और हत्या के दोषी युवक को मिली मौत की सजा

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Death Penalty: तेलंगाना के महबूबाबाद जिले की एक अदालत ने करीब दो साल पहले नौ साल के एक बच्‍चे के अपहरण और हत्या के मामले में शुक्रवार को एक युवक को मौत की सजा सुनाई।

जिला सत्र अदालत ने एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक मंगा सागर को हत्या का दोषी पाया और उसे सजा-ए-मौत दी।

सागर (25) ने 19 अक्टूबर 2020 को फिरौती के लिए कुसुम दीक्षित रेड्डी का अपहरण कर लिया था और कुछ घंटों बाद उसकी हत्या कर दी थी।

सागर ने पीड़ित की गला दबाकर हत्या कर दी थी और बाद में सबूत मिटाने के लिए शव को आग लगा दी थी।

स्थानीय पत्रकार रंजीत रेड्डी के बेटे दीक्षित रेड्डी का महबूबाबाद शहर में उसके घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया था।

पुलिस के मुताबिक, चूंकि सागर रंजीत रेड्डी का परिचित था, इसलिए आरोपी के बुलाने पर लड़का उसके बुलाने पर चला गया। सागर लड़के को अपनी बाइक पर बैठाकर एक पहाड़ी पर ले गया। तीन घंटे बाद उसने लड़के को मार डाला। उसे डर था कि लड़के को छोड़ देने पर वह उसकी पहचान उजागर कर देगा।

लड़के की हत्या के बाद भी आरोपी ने जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए पीड़ित परिवार को वीओआईपी (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) के माध्‍यम से कॉल करके 45 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी।

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