Bajinder Singh Rape Case: रेप मामले में पादरी बजिंदर सिंह दोषी करार, 1 अप्रैल को सजा का होगा ऐलान, जानें पूरा मामला
Bajinder Singh Rape Case: पंजाब के तथाकथित ईसाई धर्म प्रचारक और विवादों में घिरे पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और रेप मामले में दोषी करार दिया है।

Bajinder Singh Rape Case: पंजाब के तथाकथित ईसाई धर्म प्रचारक और विवादों में घिरे पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और रेप मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट अब 1 अप्रैल 2025 को सजा का ऐलान करेगा। इस मामले में अन्य 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। वहीं, हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में बजिंदर को एक महिला को थप्पड़ मारते देखा गया, जिसके बाद उनके खिलाफ मारपीट का नया केस भी दर्ज हुआ है।
2018 का जीरकपुर रेप केस
ये मामला 2018 का है, जब जीरकपुर की एक महिला ने बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप लगाया था। पुलिस के मुताबिक, बजिंदर ने महिला को विदेश ले जाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाया और फिर उसका शोषण किया। जुलाई 2018 में उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जब वो लंदन की फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पीड़िता की शिकायत पर जीरकपुर पुलिस ने बजिंदर और 6 अन्य लोगों- अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इन पर IPC की धारा 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी), 354 (शील भंग), 294 (अश्लील कृत्य), 323 (चोट पहुंचाना), 506 (धमकी), 148 (दंगा) और 149 (अवैध जमावड़ा) के तहत केस दर्ज हुआ था।
नाबालिग से छेड़छाड़ का भी आरोप
चार्जशीट के मुताबिक, बजिंदर ने जालंधर के ताजपुर गांव में अपने चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया। उसने लड़की का फोन नंबर लिया और अश्लील मैसेज भेजे। उसने उसे अपने केबिन में अकेले बुलाकर छेड़छाड़ की। इस मामले की जांच के लिए कपूरथला पुलिस ने SIT बनाई थी। 28 फरवरी 2025 को 22 साल की एक अन्य महिला की शिकायत पर भी बजिंदर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था।
मारपीट का वायरल वीडियो
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बजिंदर अपनी ऑफिस में एक महिला से बहस करते और उसे थप्पड़ मारते नजर आए। 35 साल की इस महिला ने मोहाली SSP ऑफिस में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद मंगलवार को मुल्लांपुर पुलिस ने बजिंदर के खिलाफ मारपीट, गलत तरीके से रोकने और धमकाने का मामला दर्ज किया। महिला ने बताया कि वो 13-14 साल से बजिंदर के चर्च में काम कर रही थी, लेकिन जब उसने वहां से निकलने की कोशिश की, तो उसे परेशान किया गया।
कोर्ट का फैसला और आगे की कार्रवाई
शुक्रवार को बजिंदर 6 अन्य आरोपियों के साथ कोर्ट में पेश हुआ। मोहाली पॉक्सो कोर्ट ने उसे रेप और यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया, लेकिन बाकी 5 को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया। अब सबकी नजरें 1 अप्रैल पर टिकी हैं, जब सजा सुनाई जाएगी। दूसरी ओर, मारपीट के मामले में पुलिस जांच तेज कर रही है।
कौन है बजिंदर सिंह?
बजिंदर सिंह खुद को "प्रॉफेट" कहता है और चमत्कार से बीमारियां ठीक करने का दावा करता है। उसके यूट्यूब चैनल पर लाखों फॉलोअर्स हैं। वो ताजपुर (जालंधर) और माजरी (मोहाली) में चर्च चलाता है। लेकिन उसका विवादों से पुराना नाता रहा है। 2018 में गिरफ्तारी के बाद वो जमानत पर बाहर था, लेकिन अब कोर्ट के फैसले ने उसके दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।