कोरोना संक्रमण के दौरान शादी पार्टी आयोजन .. आयोजक और होटल संचालक के विरुद्ध अपराध दर्ज.. सरकार के आग्रह को नहीं मानना पड़ा महँगा

Update: 2020-03-23 07:59 GMT

अंबिकापुर,23 मार्च 2020। सामाजिक अनुशासन के राष्ट्रीय आग्रह को धता बताकर शादी पार्टी का आयोजन करना भारी पड़ गया है।सरगुजा पुलिस ने मेज़बान और हॉटल संचालक के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सामूदायिक दूरी और सेल्फ़ आईसोलेशन के राष्ट्रीय आग्रह के बीच अंबिकापुर के सिद्दकी परिवार में दावते वलिमा का आयोजन था। प्रशासन ने लगातार समझाईश दी और आग्रह किया लेकिन मेज़बान नहीं माने तो अंतत: पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।
सरगुजा कप्तान आशुतोष सिंह ने NPG को बताया –
“ पुलिस ने धारा 269,270, 188 और एपेडेमिक एक्ट 1897 का सेक्शन तीन तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 51(A)(B) की धाराओं के साथ मेज़बान इरफान सिद्दकी और हॉटल संचालक के के अग्रवाल के ख़िलाफ़ अपराध दर्ज कर लिया है”
प्रशासन ने इस आयोजन में शामिल होने वाले सभी लोगों की सुची बना कर अब उनकी जाँच कराए जाने का फ़ैसला भी लिया है।

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