शिक्षकों को नसबंदी का अज़ब फरमान :….. “नहीं कराया नसबंदी, तो नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट”…. शिक्षा विभाग के बेतुके आदेश के बाद मचा बवाल… देखिये आदेश में क्या लिखा है

Update: 2020-03-01 06:35 GMT

हरदा 29 फरवरी 2020। .नसबंदी कराओ….और एडवांस इंक्रीमेंट पाओ!....शिक्षा विभाग ने अपने शिक्षकों के लिए ये नया आफर लांच किया है। शिक्षकों में इस आदेश के बाद बवाल मच गया है। इससे पहले भी नसबंदी को लेकर एक आदेश ने आईएएस की कुर्सी छिन ली थी, अब मध्यप्रदेश के हरदा से शिक्षकों के लिए इसी तरह का आदेश जारी किया गया है।

हरदा डीईओ डीएस रघुवंशी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ उन्ही शिक्षकों को मिलेगा, जिन्होंने नसबंदी करायी है। इस आदेश के बाद नसबंदी नहीं कराने वाले शिक्षकों में आक्रोश फैल गया है। हालांकि डीईओ ने इस आदेश के बाद मचे बवाल पर कहा है कि 2009 में इसी तरह का आदेश जारी किया गया था, अब उसी आदेश के संदर्भ में दूसरी बार ये आदेश जारी किया गया है।

शिक्षा विभाग की दलील है कि 13 अक्टूबर 2009 को शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा था कि जून 2006 से से पहले परिवार नियोजन अपनाने वाले शिक्षकों व अध्यापकों को एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। उसके बाद शुक्रवार यानि 28 फरवरी को फिर से आदेश जारी कर कहा है कि जिन महिला व पुरुष शिक्षक व अध्यापकों ने नसबंदी कराया है, उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिन शिक्षकों ने नसबंदी नहीं करायी है उन्हें ये लाभ नहीं दिया जायेगा।

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