दिशा रवि की जमानत पर सुनवाई पूरी, 23 फरवरी को आएगा फैसला……कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगायी फटकार, मीडिया को भी नसीहत

Update: 2021-02-20 06:34 GMT

नयी दिल्ली 20 फरवरी 2021। टूलकिट मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के मामले में शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. तीन घंटे चली बहस के बाद कोर्ट 23 फरवरी को दिशा रवि की जमानत पर फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने 22 साल की एक्टिविस्ट को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. दिशा रवि ने बेल के लिए शुक्रवार को अर्जी दायर की थी.

वहीं, सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया. दिल्ली पुलिस ने बताया कि एम.ओ. धालीवाल की तरफ से सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थन में पेज बनाया गया है. पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल किया और भारत की छवि खराब करने की कोशिश की.

टूलकिट मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि उसे गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार काम करना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि पुलिस को आधी अधूरी और अनुमानों पर आधारित जानकारी मीडिया के सामने परोसने से बचना चाहिए। कोर्ट ने मीडिया हाउसों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो कुछ भी ऐसा न करें जिससे जांच प्रभावित हो। उनका कंटेंट आक्रामक और स्कैंडल जैसा न हो। कोर्ट ने कहा कि खबरों पर एडिटोरियल कंट्रोल किया जाना बेहद जरूरी है।

कोर्ट दिशा रवि की उस याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता ने कोर्ट से दिल्ली पुलिस को यह हिदायत देने की अपील की थी कि उसके मामले से जुड़े तथ्य किसी तीसरे पक्ष को लीक न किए जाएं। इसमें मीडिया भी शामिल हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि पत्रकारों से उनके सोर्स के बारे में सवाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें भी कोई चीज पब्लिश करने से पहले तथ्यों की पड़ताल सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि जहां से उन्हें सूचना मिली है वह सोर्स भरोसेमंद है। कोर्ट ने माना कि ताजा मामले में सनसनीखेज और तथ्यों को तोड़ मरोड़कर कवरेज की गई।

Tags:    

Similar News