मंदिर-मस्जिदों सहित धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन जारी : मंदिरों में नहीं बटेगा प्रसाद, नमाज़ के दौरान 6 फुट की दूरी जरूरी, जानें धार्मिक स्थलों की गाइडलाइन्स

Update: 2020-06-05 06:24 GMT

नयी दिल्ली 5 जून 2020। 8 जून से मंदिरों के पट खुल जायेंगे… मस्जिदों में आजान गूंजने लगेंगे..चर्च-दरगाह सब जगह रौनक लौटने लगेगी। इन सबके बीच सभी को सतर्क भी रहना होगा। सरकार ने धार्मिक स्थलों के लिए खास मापदंड भी तय किये हैं, जिसका पालन मंदिरों में करना जरूरी होगा। गौरतलब है कि 31 मई को लॉकडाउन खत्‍म होने के बाद सरकार ने 1 जून से अनलॉक-1 की घोषणा की है, इसके अंतर्गत आठ जून से रेस्‍टोरेंट और मॉल्‍स को खास ऐहतियात का पालन करने हुए खोलने के निर्देश दिए गए हैं. नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत धार्मिक स्‍थल जाते समय धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को नहीं छूने की समझाइश लोगों को दी गई है. मॉल, रेस्‍टोरेंट जाते समय सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करने और मॉस्‍क पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं.

  • धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए ऐसे परिसरों में भौतिक दूरी और अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाएगा.
  • धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति नहीं मिलेगी. हालांकि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जा सकते हैं.
  • सामूहिक प्रार्थना से बचना होगा. इस दौरान बहुत अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं.
  • प्रसाद वितरण और गंगा जल के छिड़काव जैसी चीजों को अनुमति नहीं मिलेगी.
  • धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने पर पाबंदी
  • मंदिर-मस्जिदों और गिरिजाघरों में प्रवेश के लिए लगी लाइन में लोगों के बीच कम से कम छह फुट की भौतिक दूरी रखी जाएगी.

बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए गाइडलाइन्स

  • अति जोखिम वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. उन्हें सामान्य लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा.
  • 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने को सलाह.
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