Antique Items kya hota hai: एंटीक आइटम को घर में रखने का शौक, भेज सकता है आपको जेल; आज ही जाने घर में पुरानी चीजों को रखने के नियम!

Antique Items kya hota hai: दुनिया में ऐसी कई दुर्लभ चीजे हैं जिन्हें इकट्ठा करने का शौक लोग रखते हैं और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन प्राचीन चीजों को पुरावशेष या Antique Items कहते है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने पूर्वजों से प्राप्त सिक्कों और मूर्तियों को ऐसे सहेज के रखते हैं जैसे वह सच में वह कोई दुर्लभ वस्तु है हम ऐसा इसलिए कह रहे है क्योंकि एंटीक वस्तुओं की भी अपनी क्राइटेरिया होती है। एक निश्चित समय गुजरने के बाद ही किसी वस्तु को एंटीक आइटम कहा जा सकता है। आइए जानते हैं इन दुर्लभ वस्तुओं को घर में रखने और खरीदने या बेचने के क्या है नियम।

Update: 2025-12-26 09:43 GMT

Antique Items kya hota hai: दुनिया में ऐसी कई दुर्लभ चीजे हैं जिन्हें इकट्ठा करने का शौक लोग रखते हैं और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन प्राचीन चीजों को पुरावशेष या Antique Items कहते है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने पूर्वजों से प्राप्त सिक्कों और मूर्तियों को ऐसे सहेज के रखते हैं जैसे वह सच में वह कोई दुर्लभ वस्तु है हम ऐसा इसलिए कह रहे है क्योंकि एंटीक वस्तुओं की भी अपनी क्राइटेरिया होती है। एक निश्चित समय गुजरने के बाद ही किसी वस्तु को एंटीक आइटम कहा जा सकता है। आइए जानते हैं इन दुर्लभ वस्तुओं को घर में रखने और खरीदने या बेचने के क्या है नियम।

किसी भी पुरानी चीज को एंटीक(Antique) कब कहते है?

भारतीय कानून के अनुसार किसी भी वस्तु को Antique या पुरातन तब माना जाता है जब वह कम से कम 100 वर्ष पुरानी हो। इसमें कई तरह की चीजें आती हैं जैसे कि प्राचीन सिक्के, मूर्तियां और पेंटिंग्स आदि। केंद्र सरकार के पास यह अधिकार भी है कि वह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके किसी भी वस्तु को पुरावशेष (Antique) घोषित कर सकती है।

जानिए एंटीक आइटम रखने का कानूनी तरीका

भारत की ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए संसद ने सन् 1972 में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया जिसे पुरावशेष एवं कला निधि अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह एंटीक आइटम्स के तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया था।

ऐसे लोग जो इन आइटम्स को घर में रखने की बात करते हैं उन्हें यह नियम जरूर जानने चाहिए।

1. ऐसा व्यक्ति जिनके पास एंटीक आइटम है उन्हें अपने वस्तु का पंजीकरण राज्य सरकार के पास जरूर कराना है।

2. यदि केंद्र सरकार ने जिस वस्तु को एंटीक घोषित किया है, उसका भी 3 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन जरूरी है।

3. अगर कोई व्यक्ति बाद में किसी एंटीक आइटम का मालिक बनता है, तो उसे 15 दिन के अंदर पंजीकरण कराना होगा।

एंटीक आइटम्स को बेचने के नियम

एंटीक चीजों की बिक्री को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से इन चीजों की बिक्री नहीं कर सकता। आइटम को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डीलर के पास ही बेचना होता है। इन डीलर्स के लिए भी एक बाध्यकारी नियम है कि वे इन खरीदे गए चीजों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पास दर्ज कराए। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

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