Chhattisgarh News: शिक्षक को सश्रम कारावास, प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल करने की धमकी देकर गंदी हरकत...
NPG न्यूज \ अम्बिकापुर। प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल करने की धमकी देकर स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। फैसला 4 साल बाद आया है। मामला गांधी नगर थाना क्षेत्र का था।
पूरा मामला 21 फरवरी 2018 का है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के स्कूल में शिक्षक इनायतउल्लाखान पदस्थ था। यहां 11वीं कक्षा का प्रैक्टिकल और वाइवा लिया गया था। जिसमें कई छात्रों का वाइवा ठीक नहीं गया था। पीड़ित छात्रा का भी वाइवा ठीक नहीं गया था। उसने शिक्षक इनायतउल्लाह खान से संपर्क किया ।तब उसने कहा कि शाम को मेरे कोचिंग में आना मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें अच्छा नंबर मिलेगा। जिसके बाद छात्रा शाम को इनायतउल्ला खान के कोचिंग में पहुंची। छात्रा के साथ उसकी सहेली भी थी। जब दोनों कोचिंग पहुंचे तो पता चला कि उन दोनों छात्राओं के अलावा वहां कोई भी अन्य छात्र- छात्रा उपस्थित नहीं थे। यहां इनायतउल्लाह खान ने छात्रा व उसकी सहेली को थोड़ी देर पढ़ाई करवाई । फिर छात्रा की सहेली को किसी काम के बहाने इनायत उल्लाह खान ने बाहर भेज दिया और छात्रा से छेड़छाड़ शुरू कर दी। छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो शिक्षक इनायत उल्लाह खान ने उसे वाइवा नंबर अपने हाथ में होने और मनमर्जी नहीं करने देने पर फैल करने की धमकी दी।
छात्रा किसी तरह शिक्षक के चंगुल से छूट कर भागी और अपने घर पहुंच कर मामले की जानकारी अपने माता पिता को दी। जिसके बाद उसके माता-पिता उसे लेकर गांधीनगर थाना पहुंचे और घटना की एफआईआर दर्ज करवाई गई। जिसके बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जहां से उसे कुछ दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई थी। अब पॉक्सो मामलों के फास्टट्रैक की स्पेशल कोर्ट की विशेष न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने आरोपी शिक्षक को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।