ट्रांसफर पॉलिसी-2022ः मंत्रियों के बिना दस्तखत नई ट्रांसफर पॉलिसी सोशल मीडिया में हो रहा वायरल, 16 अगस्त से 30 सितंबर तक होंगे ट्रांसफर

Update: 2022-08-02 08:06 GMT

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पर बैन समाप्त करने मंत्रिमंडलीय उप समिति की कल दूसरी बैठक हुई। बैठक में कुछ फायनल नहीं हुआ। मंत्रियों ने सामान्य प्रशासन विभाग से 2019 का ड्राफ्ट मंगवाया। बताते हैं, 2019 के ड्राफ्ट के अनुसार ही इस बार भी ट्रांसफर पॉलिसी हो सकती है। ज्यादा हुआ तो थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है। उधर, सोशल मीडिया में छह पन्ने की ट्रांसफर पालिसी-2022 वायरल हो रही है। इसके नीचे में चारों मंत्रियों के नाम लिखे हैं, मगर उनके दस्तखत नहीं हैं। इसमें 16 अगस्त से 30 सितंबर तक ट्रांसफर करने के सुझाव दिए गए हैं।

ये भी...कर्मचारियों के मामले में अनुसूचित क्षेत्र में आयोजित आने की स्थिति तक अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों को मुक्त नहीं किया जाएगा

स्थानांतरण में विभागीय मंत्री की अनुशंसा आवश्यक होगी और उनके अनुमति के बाद ही स्थानांतरण आदेश जारी होंगे

वायरल हो रहे स्थानांतरण नीति की प्रमुख अनुशंसा और सुझाव

1. शिक्षकों के ट्राइबल टू एजुकेशन और एजुकेशन टू ट्राईबल ट्रांसफर नहीं होंगे।

2. आत्मानंद में प्रतिनियुक्ति में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के बाद ही उनका स्थानांतरण होगा।

3. छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ने की स्थिति में भी स्थानांतरण नहीं होगा।

4. जिन शिक्षकों के ट्रांसफर से उनका स्कूल एकल शिक्षक ही या शिक्षक विहीन हो जाएगा उनके यहां से शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होगा

हालांकि, एनपीजी न्यूज इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा मुख्यमंत्री को बिना दस्तखत के वायरल हो रहे देखिए सुझाव पत्र... 


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