CG Teachers Movement: 25 नवंबर को पैदल मार्च कर मंत्रालय में सौपेंगे ज्ञापन...प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष होंगे शामिल
CG Teachers Movement: 25 नवम्बर के ज्ञापन कार्यक्रम में शिक्षक मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष ही पैदल मार्च में शामिल होंगे।
CG Teachers Movement: रायपुर। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर में शिक्षकों के चार बड़े संघ द्वारा एक होकर "शिक्षक संघर्ष मोर्चा" का गठन किया गया है,,इसके बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है।
इसी क्रम में 25 नवंबर को शिक्षक मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष दोपहर 1 बजे इंद्रवती भवन से महानदी भवन तक पैदल मार्च कर मंत्रालय में मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, शिक्षा सचिव, वित्त सचिव को मांगो का ज्ञापन सौपेंगे।
25 नवम्बर के ज्ञापन कार्यक्रम में शिक्षक मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष ही पैदल मार्च में शामिल होंगे।
शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा ,विकास राजपूत, संजय शर्मा, उप संयोजक बसंत कौशिक, चंद्रशेखर तिवारी, गिरीश साहू, बसंत चतुर्वेदी ने कहा है कि ने कहा प्रदेश के एल बी संवर्ग के शिक्षक सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी को अब तक लागू नही किये जाने से खासे नाराज है, छत्तीसगढ़ भाजपा के घोषणा पत्र में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने,,क्रमोन्नति वेतनमान देने, लंबित मंहगाई भत्ता व देय तिथि से एरियर्स राशि देने का वादा किया गया है। इसके अलावा प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना कर पूर्ण पुरानी पेंशन देने, कुल 20 वर्ष की सेवा में केंद्र के समान पूर्ण पेंशन देने की मांग को लेकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है।
शिक्षक मोर्चा ने कहा है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, क्रमोन्नति एवं केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का विषय विधानसभा चुनाव 2023 के घोषणा पत्र में भी शामिल है, अतः सरकार व शासन से शिक्षकों के "पूर्व सेवा गणना मिशन" के तहत जिन मुख्य 5 मांग को लेकर 25 नवम्बर को मंत्रालय में ज्ञापन देंगे
1. मोदी जी के गारंटी के तहत, सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर कर, समस्त एल बी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जावे।
2. समतुल्य वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान ) में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण किया जावे।
3. पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के पुरानी पेंशन को निर्धारित करें एवं भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर को जारी आदेश के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जावे।
4. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WA/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय 28/02/2024 के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षको के लिए क्रमोन्नति/समयमान का विभागीय आदेश किया जाये।
5. शिक्षक व कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 01 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाये तथा जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ/सीजीपीएफ खाता में किया जाए।