CG Teacher News: शिक्षक गिरफ्तार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार...
CG Teacher News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक में अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली गलौज करने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिक्षक को विभाग ने पहले ही निलंबित किया था।
CG Teacher News: बलरामपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक में अपमानजनक और अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए सार्वजनिक रूप से गाली गलौज करने पर पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में भाजपा नेता के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्यवाही की है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला मक्याठी में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ ईश्वरी प्रसाद टंडन ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ भाजपा नेता विजय प्रताप सिंह ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया था कि 24 अक्टूबर को वे बलरामपुर बीजेपी कार्यालय में अपने साथियों के साथ बैठकर पार्टी से संबंधित गतिविधियों पर चर्चा कर रहे थे इसी दौरान फेसबुक में शिक्षक ईश्वरी प्रसाद टंडन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक अपमानजनक अभद्र एवं संवेदनशील भाषा का प्रयोग करते हुए फेसबुक पर सार्वजनिक रूप से की। जिसके खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि शासकीय कर्मचारी होते हुए इस प्रकार का व्यवहार न केवल शासकीय आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कार्य भी है। ऐसे व्यक्ति का आचरण सामाजिक सौहार्द एवं सार्वजनिक शिष्टाचार के खिलाफ है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी शिक्षक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और उन्हें थाना तलब कर कथन लिया गया। कथन में आरोपी के द्वारा अपराध स्वीकार करने पर जुर्म दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
विभाग ने किया पहले ही निलंबित
शिक्षक के कृत्य की जानकारी लगते ही जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9(1)( क ) के तहत कार्रवाई करते हुए सहायक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद टंडन शासकीय प्राथमिक शाला मक्याठी विकासखंड कुसमी को निलंबित कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक का कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन का उल्लंघन है। यह आचरण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सोशल मीडिया उपयोग संबंधी दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन है जिसके चलते शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में उनका कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कुसमी नियत किया गया है।