CG-सहायक शिक्षक सस्पेंड: किराये पर लेकर महिला शिक्षिका को भेजता था अपनी जगह स्कूल, शिकायत के बाद कलेक्टर की कार्रवाई...

Update: 2023-02-02 10:11 GMT

बलौदाबाजार। अपनी जगह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए किराए की शिक्षिका रखने वाले सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर रजत बंसल ने शिकायतों के आधार पर पहले जांच करवाई और जांच रिपोर्ट मिलने पर ये कार्यवाही की। किराए की शिक्षिका ने भी सहायक शिक्षक की जगह पढ़ाने की पुष्टि की है और बताया कि 6 हजार रुपये महीने सैलरी देने की बात सहायक शिक्षक समीर मिश्रा ने की थी,पर देते 4 हजार ही थे।


कलेक्टर रजत बंसल ने मीडिया के माध्यम से मिली शिकायतों एवं जांच के आधार पर कसडोल विकासखण्ड के ग्राम देवरूंग के प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी समीर कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

समीर मिश्रा विगत 7 माह से कभी-कभी स्कूल जाते थे। और अपने स्थान पर किराये की एक शिक्षिका रखकर स्कूल में बच्चों को अध्ययन कराते थे। उनके खिलाफ गम्भीर शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत की जांच में अध्ययनरत छात्रों द्वारा भी उक्त शिक्षक के कभी-कभी स्कूल आने, उनके स्थान पर किराये की शिक्षिका द्वारा अध्यापन किये जाने की पुष्टि की गई। स्वयं किराए की शिक्षिका द्वारा भी उनकी जगह पढ़ाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि समीर कुमार मिश्रा द्वारा उन्हे महीने में 6 हजार रुपये देने की बात कह कर स्कूल में पढ़ाने रखा गया है और 4 हजार रुपये वेतन दे रहे है।

समीर कुमार मिश्रा का उपरोक्त कृत्य प्रथम दृष्टया कर्तव्य में घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है जो सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के निहित नियम के विपरीत होने से छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार होगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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