CG NEWS: बिना आवेदन दिए ऐच्छिक आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने लेक्चरर का कर दिया तबादला, हाईकोर्ट ने दिया स्टे

Update: 2022-11-17 07:50 GMT

बिलासपुर । बिना आवेदन दिए लेक्चरर का तबादला अन्यत्र कर दिया गया। जब स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश आया तो उसमें तबादले का आधार एक्छिक आधार पर होना बताया गया था। लेक्चरर ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिस पर कोर्ट ने तबादले पर स्थगन दे दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार सोमदत्त मिश्रा महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के सोना सिल्ली हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर फिजिक्स के पद पर पदस्थ थे। जब स्कूल शिक्षा विभाग का तबादला आदेश आया तो उनका तबादला महासमुंद जिले के ही बागबहरा ब्लॉक के खैरतखुर्द हायर सेकेंडरी में कर दिया गया था। तबादले का आधार एक्छिक होना आदेश में उल्लेखित था। जबकि उन्होंने कोई आवेदन नही दिया था। ग्राम के लोगों द्वारा नाराजगी के चलते उनका तबादला किये जाने की उन्हें आशंका थी।

जिसके चलते सोमदत्त मिश्रा ने अधिवक्ता डॉक्टर सुदीप अग्रवाल के माध्यम से तबादला आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बैंच में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें याचिकर्ता के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि याचिकर्ता ने कोई भी आवेदन अपने तबादले के लिए नही दिया था। फिर भी उनका एक्छिक आधार पर तबादला कर दिया गया। स्कूल मे फिजिक्स के सिर्फ एक लेक्चरर थे, पर तबादले से वह पद रिक्त हो गया है। जबकि उनकी जगह नया शिक्षक पदस्थ नही किया गया है। यह तबादला नीति का भी उल्लंघन है। तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने लेक्चरर के तबादले पर स्टे दे दिया है। और नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिक्षक को ट्रांसफर कमेटी के सामने अभ्यावेदन देने को निर्देशित किया है।

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