न्याय का बढ़ा दायरा: अब शहरी क्षेत्र के लोगों को भी ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ का लाभ...

Update: 2023-05-18 14:31 GMT
न्याय का बढ़ा दायरा: अब शहरी क्षेत्र के लोगों को भी ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ का लाभ...
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रायपुर 11 मई 2023 I मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ का विस्तार ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायतों एवं अनुसूचित क्षेत्र की नगर पालिकाओं में किया गया है। सरकार की ओर से नए नियमों के तहत प्रदेश सहित जिले के ग्रामीण, नगरीय क्षेत्रों में हितग्राहियों से नए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान कर भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के मुखिया को वार्षिक आधार पर किस्तो में 7 हजार रूपये का आर्थिक अनुदान दिया जाता है। पूर्व में यह योजना प्रदेश के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2021-22 से तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 से नगर पंचायत क्षेत्रों में यह योजना लागू किया गया है। जिसके तहत अविभाजित जांजगीर-चांपा जिले के नगर पंचायत बाराद्वारा, बलौदा, खरौद, शिवरीनारायण, जैजैपुर, अड़भार, डभरा, चन्द्रपुर, सारागांव, नवागढ़, और नगर पंचायत राहौद में लागू किया गया है।


इसलिए हुए योजना का विस्तार

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एवं नगरीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाता है। कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक हैं। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम एवं नगर पंचायत स्तर पर उपलब्ध होते हैं। जिस कारण उन्हे लाभान्वित करने के लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार किया गया है।

योजना पर काम की समय सीमा तय

‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ के तहत 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2023 तक आवेदन मंगाए गए हैं। पोर्टल में डाटा प्रविष्टि करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है और तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदनों के निराकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 तक, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति पश्चात ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका क्षेत्रों पर प्रकाशन की जाएगी। साथ ही दावा आपत्ति का ग्राम सभा या सामान्य सभा में निराकरण की अंतिम तिथि 8 मई 2023 निर्धारित की गई है। सामान्य सभा के निर्णय अनुसार पोर्टल में अद्यतीकरण की तिथि 14 मई 2023 तथा अंतिम सत्यापित सूची के प्रकाशन की तिथि 15 मई 2023 निर्धारित की गई है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का ने समस्त कलेक्टर, जिला पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत तथा नगर पालिका को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऑनलाईन प्रविष्टि एवं समय-सीमा में किए जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना प्रेषित कर समय-सारणी के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है।


इन्हें मिलेगा योजना का लाभ

‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ की पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी। ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत् भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र से प्राप्त भूमि को कृषि भूमि माना जाएगा। ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजनांतर्गत पात्र होंगें। परंतु इस वर्ग के वे परिवार जो शासन से सामायिक भत्ता, आर्थिक सहायता अन्य योजना में प्राप्त कर रहे हों, पात्र नहीं होंगे।

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ

नगर निगम एवं नगर पालिका के रहवासी परिवार एवं व्यक्ति को इस योजना का लाभ नही मिलेगा। वे व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद में हो अथवा पूर्व में संवैधनिक पद पर रहे हों। वे व्यक्ति जो केन्द्र शासन, राज्य शासन के किसी भी विभाग या कार्यालय और उसकी क्षेत्रीय इकाई में अधिकारी-कर्मचारी के रूप में सेवारत है या सेवानिवृत्त हुए हैं ऐसे अधिकारी -कर्मचारी को भी लाभ नही मिलेगा। वे व्यक्ति जो केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के अधीनस्थ निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण आदि में संविदा अस्थाई -स्थाई रूप से काम करते हो उन्हें लाभ नही मिलेगा। आउटसोर्सिंग के आधार पर अथवा दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारी भी निरर्हता की श्रेणी में आयेंगे। वे व्यक्ति जिन्होंने सरकार के अधीन किसी केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्त निकायों में एक अधिकारी या कर्मचारी के रूप में कार्य किया हो, स्थानीय सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारी, केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्य, राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषदों के वर्तमान और पूर्व सदस्य, जिला पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष, जनपद पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व सरपंच,पंच, किसी भी नगरीय ईकाई के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष मेयर, अध्यक्ष, पार्षद आदि कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले आंकलन वर्ष या उसके परिवार में आयकर दाखिल किया हो, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, ऑर्किटेक्ट तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य कोई पेशेवर वर्ग को इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज यथा- आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सचिव ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नगर पालिका में स्थित आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया के आवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत के समक्ष आवेदन करेंगें। आवेदन में मोबाईल नंबर का भी उल्लेख करना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती प्राप्त कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही परिवार के मुखिया को प्रतिवर्ष किस्तों में 7000 रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

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