Kisan Vikas Patra: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पैसा होता है डबल
पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र योजना एक ऐसी स्कीम है, जिसमें एकमुश्त निवेश कर आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में...
Post Office की ओर से कई छोटी बचत योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसी ही योजना है किसान विकास पत्र या केवीपी। इस योजना में जमा करने वाले व्यक्ति को पैसा दोगुना करने का विकल्प दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम होने के चलते पैसा डूबने का भी कोई खतरा नहीं होता है।
115 महीने यानी साढ़े 9 साल में पैसा होता है डबल
किसान विकास पत्र योजना 115 महीने में आपके एकमुश्त निवेश को डबल कर देता है। मान लीजिए किसी ने किसान विकास पत्र में 5 लाख रुपए का निवेश किया है। यानी अगर किसी ने 50-50 हजार रुपए के 10 किसान विकास पत्र ले रखे हैं, तो उसे मैच्योरिटी पर (115वें महीने यानी साढ़े 9 साल) 10 लाख रुपए मिलेंगे। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर अवधि के लिए किसान विकास पत्र पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज घोषित किया है।
एक हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश
किसान विकास पत्र में आप एक हजार रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। किसान विकास पत्र में आपको टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है।
10 साल से ऊपर के बच्चों का भी ओपन कर सकते हैं अकाउंट
इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत एक वित्त वर्ष में किसान विकास पत्र किए गए निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें 10 साल से ऊपर के बच्चों का भी खाता खोल सकते हैं।
किसान विकास पत्र में ऐसे खोलें खाता
किसान विकास पत्र योजना में खाता खोलने के लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना चाहिए। किसान विकास पत्र प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा या सीधे डाकघर से लेना होगा। इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में भरना और जमा करना होगा।
50 हजार रुपए से अधिक के निवेश पर आपको पैन कार्ड की फोटो कॉपी जमा करनी होगी। 10 लाख रुपए और उससे अधिक जमा करने के लिए आपको इनकम प्रमाणपत्र देने होंगे, जो इस प्रकार हैं-
- सैलरी स्लिप
- बैंक स्टेटमेंट्स
- आईटीआर
- आधार नंबर
- DOB प्रूफ
- एड्रेस प्रूफ
- KYC के लिए आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र /ड्राइविंग लाइसेंस /पासपोर्ट
- किसान विकास पत्र के लिए आवेदन पत्र
किसान विकास पत्र 1988 में पेश किया गया
भारतीय डाकघर ने 1988 में किसान विकास पत्र को एक लघु बचत प्रमाणपत्र योजना के रूप में पेश किया था। इस योजना की अवधि वर्तमान में 115 महीने है। शुरुआत में किसान विकास पत्र सिर्फ किसानों के लिए ही था, मगर अब ये सभी के लिए उपलब्ध है।
किसान विकास पत्र 3 तरह के होते हैं
- एकल धारक प्रमाण पत्र- ये प्रमाणपत्र किसी वयस्क को खुद के लिए या किसी नाबालिग की ओर से या किसी नाबालिग को जारी किया जाता है।
- जॉइंट A प्रमाण पत्र- येका प्रमाणपत्र दो बालिगों को जॉइंट रूप से जारी किया जाता है। यह दोनों व्यक्तियों या मैच्योरिटी तक जीवित रहने वाले व्यक्ति को लाभ देता है।
- जॉइंट B प्रमाण पत्र- यह भी जॉइंट रूप से दो बालिगों के लिए है। मगर इसमें दोनों व्यक्ति में से किसी एक को या फिर मैच्योरिटी तक जीवित रहने वाले को भुगतान किया जाता है।
किसान विकास पत्र लेने के लिए योग्यता
- आवेदक को भारत का वयस्क निवासी होना चाहिए
- नाबालिग/मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की ओर से माता-पिता/अभिभावक निवेश कर सकते हैं
- हिंदू अविभाजित परिवार और अनिवासी भारतीय (NRI) किसान विकास पत्र में निवेश नहीं कर सकते हैं।
KVP सर्टिफिकेट को कर सकते हैं ट्रांसफर
- अगर ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति सर्टिफिकेट को खरीदने के योग्य है।
- अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट की खरीद से एक साल पूरा होने पर या पूरा होने से पहले किया गया है।
- अगर आपने अपना KVP सर्टिफिकेट बिना किसी कानूनी कारण के किसी करीबी रिश्तेदार जैसे पति, पत्नी, भाई-बहन को ट्रांसफर किया है।
- ट्रांसफर मृत होल्डर के वारिस/नॉमिनी को किया गया हो।
- ट्रांसफर होल्डर द्वारा कोर्ट या कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को किया गया हो।
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, को-ओपरेटिव सोसायटी या किसी स्केड्यूल्ड बैंक में KVP को गिरवी रखने के बदले किए गए ट्रांसफर।
- अगर ट्रांसफर एक जॉइंट होल्डर की मौत होने पर दूसरे होल्डर को किया गया हो।
- अगर नाबालिग जीवित है, तो उसके द्वारा या उसकी तरफ से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसान विकास पत्र का ट्रांसफर
- केवल इन मामलों में ही किसान विकास पत्र के सर्टिफिकेट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है।
- मृत व्यक्ति के नॉमिनी को।
- कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति का चुनाव किया गया हो।
- अगर KVP किसी एक व्यक्ति के नाम पर है, तो सिंगल होल्डर से जॉइंट होल्डर को ट्रांसफर किया जा सकता है।
- एक जॉइंट होल्डर से दूसरे जॉइंट होल्डर को ट्रांसफर किया जा सकता है।
- सिंगल/जॉइंट होल्डर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को।
किसान विकास पत्र को ट्रांसफर करने का तरीका
आपको अपने नजदीकी बैंक/पोस्ट ऑफिस में फॉर्म B जमा करना होगा।
सर्टिफिकेट ‘A’ को छोड़कर एप्लीकेशन पर होल्डर या जॉइंट अकाउंट के मामले में सभी होल्डर्स को हस्ताक्षर करने होंगे, जिससे किसी एक होल्डर की मौत के मामले में अन्य होल्डर एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर कर सकें।
KVP सर्टिफिकेट को यहां से लें
KVP सर्टिफिकेट को आप डाकघर, ऑनलाइन और कुछ चुनिंदा बैंकों से खरीद सकते हैं।
किसान विकास पत्र का प्रीमैच्योर विड्रॉल
किसान विकास पत्र को खरीदने के 2 साल और 6 महीने बाद ही इसका प्रीमैच्योर विड्रॉल किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए शर्त है कि KVP होल्डर या जॉइंट अकाउंट के मामले में सभी अकाउंट होल्डर की मौत के मामले में प्रीमैच्योर विड्रॉल किया जा सकता है। राजपत्र अधिकारी के मामले में गिरवीदार द्वारा जब्त किए जाने पर किसान विकास पत्र का प्रीमैच्योर विड्रॉल किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर KVP को समय से पहले विड्रॉ किया जा सकता है।
इन रूपों में उपलब्ध है KVP
1 हजार रुपए, 5 हजार रुपए, 10 हजार रुपए और 50,000 रुपए में KVP में उपलब्ध है। KVP लेने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
KVP पर ले सकते हैं लोन
अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप KVP पर लोन ले सकते हैं। ऐसे लोन पर ब्याज दर आम तौर पर दूसरे सोर्स के मुकाबले कम होती है। किसान विकास पत्र को आसानी से एक पोस्ट ऑफिस/बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस/बैंक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है।