रायपुर में पकड़ाया लाखों रुपए का गांजा: ओवरब्रिज के नीचे कर रहे थे ग्राहक की तलाश, तभी...
CG News: रायपुर पुलिस ने साढ़े 10 लाख रूपए के गांजा के साथ दो तस्करों को पकड़ा है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे।
रायपुर 21 फरवरी 2026, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गांजा तस्करी के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साढ़े 10 लाख रूपए के गांजा के साथ दो तस्करों को पकड़ा है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। यह पूरा मामला मुजगहन थाना क्षेत्र का है।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, मुजगहन थाना पुलिस को 20 फरवरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नया धमतरी रोड धनेली स्थित ओवरब्रिज के नीचे दो व्यक्ति गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) संदीप कुमार पटेल की ओर से पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारी को सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
कितने लाख का गांजा पकड़ाया ?
मुखबिर के बताए जगह पर मुजगहन थाना की टीम मौके पर पहुंची और दो आरोपी को पकड़ लिया। आरोपियों ने अपना नाम गणेश भाउराव जाधव और नरेश नाथनी मुदी बताया, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वहीं जब पुलिस ने उनकी तलाशी ली, तो उनके पास से एक बैग और थैला मिला। पुलिस ने उस थैले और बैग से 21.206 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 10 लाख 60 हजार 300 रुपए आंकी गई।
आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस
मुजगहन पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 42/26 धारा 20 बी नारकोटिक्स एक्ट का मामला दर्ज किया और उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपियों से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर End-to-End कार्रवाई जा रहीं है।
नारकोटिक्स एक्ट की धारा 20 क्या है ?
आपकों बता दें कि जब किसी आरोपी को भांग के पौधे या फिर भांग से संबंधित उल्लंघन में गिरफ्तार किया जाता है, तो उनके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट की धारा 20 दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा मिलती है, जिसे 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा।