पति ने किया पत्नी का मर्डर: बड़ी बेरहमी से की हत्या, जानिए क्यों लगाया था बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक कैमरा
पति ने पत्नी की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने उसपर नजर रखने के लिए घर में बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक कैमरा लगा रखा था।
फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news
वडोदरा 16 मार्च 2026, गुजरात के वडोदरा से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां शनिवार देर रात एक पति ने पत्नी की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने उसपर नजर रखने के लिए घर में बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक कैमरा लगा रखा था। इसी के चलते हुए विवाद के बाद उसने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। यह पूरा मामला वडोदरा ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र का है।
क्या है पूरा मामला ?
वडोदरा ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक शक्की पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। शक के कारण हुए विवाद के बाद उसने हत्या की इस वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरु कर दी है।
घर में क्यों लगा रखे थे कैमरे ?
जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान रीताबेन सोलंकी के रूप में हुई है , जो कि अपने पति बंटी सोलंकी और दो बच्चों के साथ बरनपुरा इलाके में बकरावाड़ी स्थित नारायण एवेन्यू में रहती थी। आरोपी बंटी को शक का था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ऐसे में उसने उसपर नजर रखने के लिए घर में बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक कैमरा लगा रखा था।
कैसे और क्यों की हत्या ?
शनिवार देर रात किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद रीताबेन और बंटी के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान बंटी ने अपना आपा खो दिया और रीताबेन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में रीताबेन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रीताबेन के शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे
घटना को अंजाम देकर आरोपी बंटी सोलंकी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही पकड़ लिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने शक के चलते हुए विवाद के बाद पत्नी की चाकू मारकर हत्या की। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?
भारत में हत्या पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।