बेटे ने की मां की हत्या: खाना देने में देरी होने पर हथौड़ा मारकर फोड़ा सिर, जानिए कब और कैसे दिया खौफनाक वारदात को अंजाम
खाना देने में देरी होने पर बेटा इतना नाराज हुआ कि उसने अपनी ही मां के सिर को हथौड़ा से फोड़ डाला।

फोटो सोर्स- npg.news
संभल 15 मार्च 2026, उत्तर प्रदेश के संभल में बेटे ने अपनी सौतेली मां की हत्या कर दी। शनिवार रात में बेटा खाना देने में देरी होने पर इतना नाराज हुआ कि उसने अपनी ही मां के सिर को हथौड़ा से फोड़ डाला। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना बहजोई थाना क्षेत्र की है।
क्या है पूरा मामला ?
बहजोई थाना क्षेत्र इस्लामनगर रोड में स्थित दुर्गा कॉलोनी में शनिवार रात में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब बेटे ने अपने ही सौतेली मां की हत्या कर दी। खाना देने में देरी होने पर उसने अपनी ही मां के सिर को हथौड़ा से फोड़ डाला। घटना के बाद पिता ने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरु कर दी।
कैसे और क्यों की हत्या ?
जानकारी के मुताबिक, मुरादी अपनी दूसरी पत्नी शमीम बानो और परिवार के साथ इस्लामनगर रोड में स्थित दुर्गा कॉलोनी में रहता है। मुरादी की दूसरी शादी को लेकर उसका अक्सर घर में विवाद होते रहता था। शनिवार की रात 8 बजे मुरादी का छोटा बेटा आतिफ उर्फ आदिफ (20) काम से घर आया और शमीम बानो से खाना मांगा। इस दौरान शामीम ने थोड़ा इंतेजार करने को कहा तो आतिफ नाराज हो गया और रात 9 बजे किचन में जाकर अपनी मां शमीम बानो के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया।
मामले की जांच में जुटी पुलिस
चीख पुकार सुनकर मुरादी जब किचन में पहुंचा, तो शमीम बानो जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। घटना के बाद मुरादी ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शमीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी बेटा आतिफ उर्फ आदिफ (20) को गिरफ्तार कर लिया। घटना स्थल से हथौड़ा भी बरामद कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?
भारत में हत्या पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
