बलरामपुर क्राइम: पत्नी के कैरेक्टर पर करता था शक... पिता ने बहू को सपोर्ट किया तो बेटे ने बाप को मौत के घाट उतारा

Balrampur Murder Case: बलरामपुर में बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। आरोपी अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था, जिसके चलते उसने अपने ही पिता को मार डाला।

Update: 2026-02-24 10:08 GMT

फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

बलरामपुर 24 फरवरी 2026,  छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक बेटे ने पिता की हत्या कर दी। आरोपी ने रविवार रात में पिता पर पत्नी को छिपाने का आरोप लगाते हुए उसे डंडे से इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है। 

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के कोठली लेफुआटोली गांव में एक सनकी ने अपनी पत्नी के कैरेक्टर को लेकर पिता की ही हत्या कर दी, जी हां कलयुगी बेटे ने अपने पिता पर उसकी पत्नी को छिपाने का आरोप लगाते हुए डंडे से पीट-पीटकर मार डाला। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था , जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 

कैसे शुरु हुआ विवाद ?    

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान हवल चेरवा के रूप में की गई है, जो कि कोठली लेफुआटोली गांव में अपने बेटे बीरकुंवर चेरवा, बहू गोपी चेरवा और नाती के साथ रहता था। उसका बेटा अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था, जिसको लेकर उसका अक्सर पत्नी के साथ विवाद होते रहता था। 21 फरवरी की शाम को भी बीरकुंवर और गोपी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद गोपी अपने बेटे को लेकर बस्ती की ओर चली गई।       

कैसे और क्यों उतारा मौत के घाट ? 

21 फरवरी की रात ही बीरकुंवर घर लौटा, तो उसकी पत्नी नहीं मिली। इसके बाद बीरकुंवर ने अपने पिता हवल पर उसे छिपाने का आरोप लगाया और उसके साथ वाद विवाद किया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि उसने अपने पिता की डंडे से बेदम पिटाई कर दी। इस मारपीट में हवल की मौके पर ही मौत हो गई। 

कैसे हुआ मामले का खुलासा ? 

मामले का खुलासा तब हुआ जब बीरकुंवर का चचेरा भाई सकुल राम चेरवा देर रात उसके घर पहुंचा। इस दौरान बीरकुंवर ने उसे बताया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। वहीं हवल चेरवा का शव घर के ढाबे में ही खून से लथपथ पड़ा था। इसके बाद सकुल ने इसकी शिकायत 22 फरवरी को थाने में कर दी। 

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार  

शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरु कर दी। 23 फरवरी को पुलिस ने आरोपी बीरकुंवर चेरवा (30) को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उससे हत्या के संबंध में पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। 

हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?

भारत में हत्या पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।                                                                    

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