सारंगढ़-बिलाईगढ़ में खौफनाक ट्रिपल मर्डर: पड़ोसी के हमले में मासूम समेत 3 की मौत, 2 जिंदगी-मौत से जूझ रहे
Sarangarh-Bilaigarh Triple Murder: सारंगढ़-बिलाईगढ़ में ट्रिपल मर्डर का खौफनाक मामला सामने आया है। यहां पड़ोसी ने एक ही परिवार के पांच लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 3 की मौत हो गई और 2 लोग जिंदगी-मौत से जूझ रहे हैं।

सोर्स- इंटरनेट, एडिट- npg.news
सारंगढ़-बिलाईगढ़ 24 फरवरी 2026 , छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में ट्रिपल मर्डर का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पड़ोसी ने मंगलवार सुबह एक ही परिवार के पांच लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में एक मासूम समेत तीन लोगों की मौत हो गई है और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना डोंगरीपाली थाना क्षेत्र की है।
क्या है पूरा मामला ?
डोंगरीपाली थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पड़ोसी ने अपने घर पर सो रहे परिवार के पांच लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी ने घरेलू विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद आरोपी भाग पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
कैसे दिया वारदात को अंजाम ?
जानकारी के मुताबिक, बरमकेला ब्लॉक के ग्राम पंचायत झाल में रहने वाले कुंवर राय का परिवार अपने घर में चैन की नींद सो रहा था, तभी उनके घर के बाजू में रहने वाला आरोपी तुलसी सारथी (26) मंगलवार तड़के साढ़े 4 बजे के आसपास उनके घर में घुस आया और सभी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक मासूम ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वहीं दो लोगों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
क्या है हत्या के पीछे की वजह ?
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय और ASP निमिषा पाण्डेय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में घरेलू विवाद में घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।
हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?
भारत में हत्या पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
