Surajpur News: मां-बेटी की हत्या खुलासा, NSUI का जिला अध्यक्ष, मुख्य आरोपी कुलदीप साहू सहित 5 गिरफ्तार, आईजी बोले-...

Surajpur News: सूरजपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुलदीप साहू का पुलिस रिमांड लिया गया है और उस घटना के संबंध में शामिल लोगों और घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है।

Update: 2024-10-16 14:09 GMT

Surajpur News सूरजपुर। प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी-बेटी की हत्या करने वाले कुख्यात आरोपी कुलदीप साहू और उसका साथ देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने कबूल किया है कि उसके ऊपर हो रही पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर उसने घटना को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी को भी गिरफ्तार किया है। आज इस घटना को लेकर आईजी अंकित गर्ग और एसपी एमआर आहिरे ने खुलासा किया।

जानिए घटनाक्रम

दरअसल, 13 अक्टूबर की रात आरोपी कुलदीप साहू अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सीके एवं रिंकू सिंह के साथ पुराने बस स्टैण्ड सूरजपुर पर बैठा हुआ था। लगभग रात 9 बजे थाना सूरजपुर के आरक्षक क्रमांक 734 घनश्याम सोनवानी पुराने बस स्टैण्ड की ओर गया, जहां उसके द्वारा कुलदीप साहू को देखे जाने पर उसके जिला बदर रहने से आरक्षक द्वारा कुलदीप साहू को पकडने का प्रयास किया गया। जिसके बाद गुस्से में कुलदीप साहू ने आरक्षक के ऊपर कड़ाही का खौलता तेल फ़ेंक कर भाग गया।

थाना सूरजपुर में आरोपी के धर पकड के लिये तत्काल थाना में उपलब्ध बल को एकत्रित किया गया जिसमें प्रधान आरक्षक 286 तालिब शेख, प्र.आर. 165 उदय सिंह व अन्य पुलिस कर्मी पुराना बस स्टैण्ड एवं थाना सूरजपुर के आसपास आरोपियों की पतासाजी कर रहे थे। इसी बीच आरोपी कुलदीप साहू द्वारा अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सीके, रिंकू सिंह के साथ रात करीब 10 बजे पुलिसकर्मियों को स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक सीजी 29 एडी 5666 में कुुचलने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी द्वारा आरोपी का पीछा किया गया पर दुर्गा विसर्जन के कारण मार्ग पर भीड होने का फायदा उठाकर आरोपी अपने साथियों सहित पुलिस को चकमा देकर भाग निकला।

इसी बीच प्रधान आरक्षक 286 तालिब शेख महगवां चौक स्थित अपने निवास पर गया जहां उसके घर की सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ था, जिससे उसे अनहोनी की आशंका हुई। घर के अंदर देखने पर प्रधान आरक्षक की पत्नी एवं नाबालिक पुत्री घर पर नहीं थे, घर में सामान भी बिखरा था और जगह-जगह खून के छीटे थे। प्रधान आरक्षक द्वारा तत्काल इसकी सूचना थाना में दी गई।

पुलिस द्वारा आरोपी कुलदीप साहू एवं उसके अन्य साथियों की पता तलाश की जा रही थी। इसी दौरान उक्त संदिग्ध स्वीफ्ट डिजायर कार के देखे जाने पर पुलिस द्वारा उसका पीछा कर घेराबंदी की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। थाना प्रभारी विश्रामपुर निरीक्षक अलरिक लकड़ा व पुलिस टीम के द्वारा वाहन का लगातार पीछा किया जा रहा था। इसी दौरान ग्राम करवां, चौकी लटोरी के पास आरोपी द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई जिसके जवाब में पुलिस बल द्वारा भी गोली चलाई गई। आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी छोडकर भाग निकला।

14 अक्टूबर को थाना सूरजपुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम पीढ़ा में 2 अज्ञात शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त प्रधान आरक्षक की पत्नी व नाबालिक बच्ची के रूप में की गई।

मामले की सूचना पर एफएसएल अम्बिकापुर की टीम के द्वारा घटना स्थल का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया। घटना स्थल से खून से सने चाकू एवं मृतिका व पुत्री के खून लगे कपड़े भी बरामद किए गए।

बलरामपुर पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु रेंज स्तर से बल लगाकर शांति स्थापित किया गया। इसी दौरान आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर पुलिस द्वारा 15 अक्टूबर को गढवा झारखण्ड  बस से आने के दौरान बलरामपुर में पकडा गया। 

पूछताछ में कुलदीप साहू ने सहयोगी आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सीके एवं रिंकू सिंह के साथ मिलकर आरक्षक 734 धनष्याम सोनवानी पर गर्म तेल फेकना, पुलिसकर्मियों को गाडी से कुचलने का प्रयास करना, प्रधान आरक्षक तालिब शेख के घर जाकर उसकी पत्नी व बच्ची की हत्या कराने की बात कबूल की। 

कुलदीप साहू पर कई अपराध है दर्ज

बता दें कि, 13 अक्टूबर को कुलदीप साहू पिता अशोक साहू उम्र 25 वर्ष ग्राम पुराना बाजारपारा सूरजपुर जो थाना सूरजपुर का गुण्डा बदमाश है। कोतवाली सूरजपुर में कई अपराधिक प्रकरण पंजीबद्व है तथा जिला बदर की कार्यवाही भी की गई थी। आरोपी कुलदीप साहू के द्वारा जिला बदर के प्रकरण में जमानत मिलने पश्चात् प्रार्थी पुनित सोनी के साथ मारपीट करने के संबंध में कोतवाली सूरजपुर में 364/2024 धारा 294, 506, 341, 327 भादवि. पंजीबद्ध किया गया था जो आरोपी के फरार व जिला बदर था।

कुलदीप साहू के भाई संदीप साहू के द्वारा 7 अक्टूबर को मारपीट व लूट का अपराध क्रमांक 557/2024 धारा 309(6), 296(बी), 115(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्व कर 11 अक्टूबर को जेल भेजा गया था। इसके साथ ही आरोपी कुलदीप साहू के चाचा संजय साहू के विरूद्ध भी जिला बदर की कार्यवाही की गई थी जिसका उल्लघन करने पर छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था जो जेल में निरूद्ध है। आरोपी कुलदीप साहू के पिता अशोक साहू के विरूद्ध जिला बदर का प्रकरण जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें अंतिम आदेश पारित होना शेष है। उक्त कार्रवाइयों से कुलदीप साहू पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के प्रति गुस्सा व बदला लेने के फिराक में था।

कुलदीप साहू पर पंजीबद्ध अपराधों की सूची

(1) आरक्षक के ऊपर खौलता तेल फेंक कर गंभीर रूप से आहत करने के मामले में थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 573/2024 धारा 296(बी), 351(3), 221, 132, 118, 121(2), 109(1) बीएनएस 3(1)(आर-एस), 3(2)(अ) एससीएसटी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है।

(2) थाना सूरजपुर के सामने पुलिसकर्मियों को स्वीफ्ट कार से कुचलने कर मार डालने का प्रयास करने पर अपराध क्रमांक 574/24 धारा 221, 132, 109(1) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया है।

(3) प्रधान आरक्षक के घर पर जाने जहां घर लहु-लुहान होने, पत्नी व पुत्री के घर में नहीं मिलने, अपहरण एवं अनहोनी की आशंका होने पर थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 575/2024 धारा 137(1), 138, 140(1) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में पृथक से धारा 331(6), 238, 103(1), 61(2) बीएनएस जोड़ी गई है।

(4) आरोपी कुलदीप साहू के पुलिस टीम पर अवैध हथियार से फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास करने पर थाना जयनगर में अपराध क्रमांक 218/2024 धारा 109(2) बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है।

गिरफ्तार आरोपीगण

(1) कुलदीप साहू पिता अशोक साहू उम्र 28 वर्ष

(2) आर्यन विष्वकर्मा उर्फ गोल्डी पिता संजय विष्वकर्मा उम्र 20 वर्ष

(3) फुल सिंह उर्फ रिन्कू सिंह पिता स्व. गनपत सिंह उम्र 28 वर्ष

तीनों निवासी पुराना बाजारपारा सूरजपुर, थाना सूरजपुर

(4) चन्द्रकात चौधरी उर्फ सिके पिता षिवप्रसाद चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नेवरा, थाना सूरजपुर

(5) सूरज साहू पिता स्व. राजाराम साहू उम्र 23 वर्ष ग्राम करंवा, चौकी लटोरी को गिरफ्तार किया गया है।

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