रायपुर में तीन दिन मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध: उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई, जानिए कब-कब बंद रहेगी दुकानें

रायपुर नगर निगम ने धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए तीन दिन मांस और मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Update: 2026-03-16 06:28 GMT

फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

रायपुर 16 मार्च 2026, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तीन दिन मांस और मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। रायपुर नगर निगम ने धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। साथ ही इस संबंध में आदेश जारी कर मांस और मटन दुकानों को निर्धारित तिथियों पर बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 

मांस-मटन की दुकान कब बंद रहेगी ? 

रायपुर महापौर मिनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक, 20 मार्च चेट्रीचंड, 27 मार्च रामनवमी और 31 मार्च महावीर जयंती के अवसर पर रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। इन दिनों शहर के सभी स्लॉटर हाउस और मांस-मटन की दुकानों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकी शहर में शांती और सद्भाव का माहौल बना रहे।

आदेश का उल्लंघन करने पर क्या होगा ?

इसी के साथ ही आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसके लिए जोन स्तर पर अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, जो शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण करेंगे। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी होटल, दुकान या अन्य स्थान पर प्रतिबंधित दिनों में मांस मटन की बिक्री करते हुए पाया गया, तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ दंडात्मक और सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।                 

प्रतिबंध के बाद भी मांस बेचने पर क्या होता है ?  

प्रतिबंध के बाद भी मांस बेचने वाले पर नगर निगम या फिर प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाती है। प्रतिबंध के बाद भी मांस बेचने पर दुकान सील हो सकती है, मांस-मटन के साथ सामान जब्त हो सकता है और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।  

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