Raipur Ganeshotsav 2025: बिना अनुमति के सड़क पर पंडाल लगाया तो खैर नहीं, हर पंडाल में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य
Raipur Ganeshotsav 2025: जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. प्रशासन की ओर से कहा गया है की सड़क पर पंडाल लगाने से पहले समितियों को अनुमति लेना होगी. रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा
Raipur Ganeshotsav 2025: रायपुर. शहर में गणेशोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. इसी बीच जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. प्रशासन की ओर से कहा गया है की सड़क पर पंडाल लगाने से पहले समितियों को अनुमति लेना होगी. अगर प्रशासन से अनुमति मिलती है तभी सड़क पर पंडाल लगाया जाएगा. बिना अनुमति के पंडाल लगाने पर समिति के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.
रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हर पंडाल में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। बैठक में बताया गया कि झांकियां केवल निर्धारित रूट शारदा चौक – जयस्तंभ – मालवीय रोड – कोतवाली चौक – सदरबाजार – सत्तीबाजार – कंकालीपारा – पुरानी बस्ती थाना – लीलीचौक – लाखेनगर – रायपुरा – महादेवघाट से ही निकलेगी। शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकी पर रोक रहेगी। पुलिस प्रशासन की बैठक में गणेश उत्सव के दौरान सभी समितियों को एनजीटी के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए।
झांकी का रूट तय
गणेश उत्सव की झांकियों को लेकर रूट तय कर दिया गया है. शारदा चौक, मालवीय रोड, कोतवाली चौक, सदरबाजार, सत्तीबाजार, कंकालीपारा, पुरानी बस्ती थाना, लीलीचौक, लाखेनगर, रायपुरा चौक होते हुए झांकी महादेवघाट पहुंचेगी. बैठक में यह तय किया गया है कि शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी.
विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में
विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में ही होगा। समितियों से कहा गया है कि झांकियों की ऊंचाई बिजली तारों से सुरक्षित दूरी पर रखी जाए। जनरेटर और वायरिंग सुरक्षित स्थिति में हों। समितियां अपने सदस्यों व स्वयंसेवकों की सूची थाना प्रभारी को दें। विसर्जन के समय छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ लाने से बचें।