Raipur News: धान खरीदी में बाधा डालने पर रायपुर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 250 समितियों की राशन दुकानें निरस्त

रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने धान खरीदी में व्यवधान पैदा करने पर सहकारी समितियों द्वारा संचालित 250 राशन दुकानों को निरस्त कर पंचायतों को दे दिया है। हड़ताली समिति प्रबंधकों को यह बड़ा झटका होगा।

Update: 2025-11-16 15:13 GMT

रायपुर. रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने धान खरीदी में व्यवधान पैदा करने पर सहकारी समितियों द्वारा संचालित 250 राशन दुकानों को निरस्त कर पंचायतों को दे दिया है। हड़ताली समिति प्रबंधकों को यह बड़ा झटका होगा।

कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम रायपुर ने जारी आदेश में लिखा है विकासखण्ड धरसींवा स्थित ग्राम पंचायत परसतराई में संचालित शासकीय उचित मुल्य की दुकान 442001003 के संचालनकर्ता सेवा सहकारी समिति धरसींवा द्वारा बीते 15 दिनों से बिना किसी कारण दुकान बंद रखा जाना पाया गया. जिससे राशनकार्डधारियो को समय पर खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। शासकीय उचित मुल्य की दुकान संचालक का उक्त कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंड़िका 5 (24), 11, 12(3), 15, 16 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय है।

अतः उपरोक्त अनियमितताआ के आधार पर सेवा सहकारी समिति धरसींवा द्वारा संचालित शासकीय उचित मुल्य की दुकान ग्राम पंचायत परसतराई का दुकान आईडी 442001003 को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए ग्राम पंचायत परसतराई का आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से सलग्न किया जाता है।

शासकीय उचित मुल्य दु‌कान का संचालन ग्राम पंचायत परसतराई द्वारा शासन द्वारा विहित प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत परसतराई में ही दुकान खोलकर हितग्राहीयो को नियमानुसार राशन सामग्री का समुचित रूप से वितरण किया जाएगा।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

चार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और एफआईआर

धान खरीदी में बाधा खड़ी करने वाले रायपुर जिले के चार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है. रायपुर कलेक्टर के एक्शन के बाद खरीदी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है.

इनको दी जानकारी

1. कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) रायपुर।  2. जिला प्रबंधक छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर।  3. सहायक खाद्य अधिकारी रायपुर।  4. क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक जिला रायपुर।  5. अध्यक्ष/विक्रेता सेवा सहकारी समिति धरसींवा।  6. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत परसतराई।
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