PM Awas Bribery Case: बड़ा एक्शन: PM आवास रिश्वत कांड में CM विष्णुदेव का बड़ा प्रहार, 2 रोजगार सहायक समेत 3 बर्खास्त, FIR भी, NPG की खबर का असर
PM Awas Bribery Case: बेमेतरा जिले के नांदघाट में पीएम आवास में रिश्वत मांगने वाले दो रोजगार सहायक समेत तीन लोगों को बर्खास्त कर दिया है। तीनों के खिलाफ नांदघाट थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। देखें आदेश और एफआईआर की कापी।

PM Awas Bribery Case: रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कड़ा रूख सामने आया है। बेमेतरा जिले के नांदघाट में पीएम आवास के तहत राशि स्वीकृत करने रिश्वत मांगने के आरोप में दो रोजगार सहायक सहित तीन लोगों को बर्खास्त कर दिया है। तीनों के खिलाफ नांदघाट थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। जाहिर है रिश्वतखोर कर्मचारी अब जेल की हवा खाएंगे।
NPG ने किया था खुलासा
मंगलवार को एनपीजी ने पीएम आवास के हितग्राही से आवास योजना के तहत राशि स्वीकृत करने बतौर रिश्वत 25 हजार रुपये मांगे जाने के संबंध में खबर के साथ ही हितग्राही और आवास मित्र के बीच बातचीत का आडियो जारी किया था। ऑडियो में हितग्राही से कहा जा रहा है कि 25000 की रिश्वत देने पर ही उसे योजना में मिलने वाली किस्त का भुगतान किया जाएगा। 25000 रिश्वत न देने की वजह से उसका मकान का निर्माण कार्य पूरा किया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
वहीँ, अब एनपीजी की खबर के बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। दो रोजगार सहायक सहित तीन लोगों को बर्खास्त कर दिया है। तीनों के खिलाफ नांदघाट थाने में एफआईआर भी दर्ज किया गया है। रोजगार सहायक नारायण साहू, ईश्वरी साहू, और आवास मित्र नीरा साहू को बर्खास्त किया गया है।
ये हैं रिश्वतखोर कर्मचारी, जिन्हें किया बर्खास्त
नारायण साहू
नारायण साहू, ग्राम पंचायत तेन्दुवा में रोजगार सहायक के पद पर कार्य करते हुए जनपद पंचायत नवागढ अंतर्गत ग्राम पंचायत एरमशाही (पत्नि श्रीमती ईश्वरी साहू, इस ग्राम में रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत है) के हितग्राही से आवास का लाभ देने हेतु 10000.00 रू. वसूल किए जाने के संबंध में दिनांक 05.05.2025 को ग्राम पंचायत खेड़ा में आयोजित समाधान शिविर में हितग्राही के द्वारा आपके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। आवास का लाभ देने के लिए हितगग्राही से राशि की मांग करने संबंधि आडियो (वाईस क्लिप) में इनके नाम का उल्लेख हुआ है। ग्रामीणों के बयान एवं शिकायतकर्ता के बयान से इनके द्वारा ग्राम पंचायत एरमशाही विकासखण्ड नवागढ के काम में दखल देना भी प्रमाणित होता है तथा ग्रामीणों से राशि की उगाही किया जाना भी प्रतीत होता है। इससे शासन-प्रशासन की छवि खराब होती है। इनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 एवं रोजगार सहायक की सेवा शर्तों के विरूद्ध है। अतः ग्राम पंचायत तेन्दुवा के रोजगार सहायक नारायण साहू को छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती अधिनियम 2012 अनुसार सेवा से पृथक किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
ईश्वरी साहू
ईश्वरी साहू, ग्राम पंचायत एरमशाही में रोजगार सहायक के पद पर कार्य करते हुए जनपद पंचायत नवागढ अंतर्गत ग्राम पंचायत एरमशाही के हितग्राही से आवास का लाभदेने हेतु 10000.00 रू. वसूल किए जाने के संबंध में दिनांक 05.05.2025 को ग्राम पंचायत खेड़ा में आयोजित समाधान शिविर में हितग्राही के द्वारा इनके और इनके पति श्री नारायण साहू के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। आवास का लाभ देने के लिए हितगग्राही से राशि की मांग करने संबंधि आडियो (वाईस क्लिप) में इनके पति का नाम का उल्लेख हुआ है। ग्रामीणों के बयान एवं शिकायतकर्ता के बयान से इनके एवं इनके पति द्वारा ग्राम पंचायत एरमशाही विकासखण्ड नवागढ के काम में दखल देना भी प्रमाणित होता है तथा ग्रामीणों से राशि की उगाही किया जाना भी प्रतीत होता है। इससे शासन-प्रशासन की छवि खराब होती है। इनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 एवं रोजगार सहायक की सेवा शर्तों के विरूद्ध है।
अतः ग्राम पंचायत एरमशाही के रोजगार सहायक श्रीमती ईश्वरी साहू को छत्तीसगढ संविदा भर्ती अधिनियम 2012 अनुसार सेवा से पृथक किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
नीरा साहू
नीरा साहू, ग्राम पंचायत एरमशाही में आवास मित्र के रूप में कार्यरत है। हुए जनपद पंचायत नवागढ अंतर्गत ग्राम पंचायत एरमशाही के हितग्राही से आवास का किस्त जारी करने हेत 25000.00 रू. मांग किए जाने के संबंध में दिनांक 05.05.2025 को ग्राम पंचायत खेड़ा में आयोजित समाधान शिविर में शिकायत प्राप्त हुई थी। आवास का किश्त लाभ देने के लिए हितगग्राही से राशि की मांग करने संबंधि आडियो (वाईस क्लिप) में इनकी आवाज पाई गई है। तहसीलदार नादंघाट के समक्ष दिये गए बयान में इनके द्वारा आडियो में अपनी आवाज को प्रमाणित किया गया है। इनके इस कृत्य से शासन-प्रशासन की छवि खराब हुई है। इनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 एवं आवास मित्र की कार्य शर्तों के विरूद्ध है। अतः ग्राम पंचायत एरमशाही के आवास मित्र श्रीमती नीरा साहू को आवास मित्र के लिए निर्धारित कार्य शर्तों के उल्लंघन पर कार्य से बर्खास्त किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
देखें आदेश