Notice to Tehsildars: 6 तहसीलदारों-9 पटवारियों को नोटिस, धान खरीदी के दौरान राजस्व निरीक्षक व पटवारी थे अनुपस्थित, तहसीलदारों ने नहीं की कोई कार्रवाई...
Notice to Tehsildars: छत्तीसगढ़ में 6 तहसीलदारों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। तहसीलदारों पर लपरवाही बरतने वाले राजस्व निरीक्षक और पटवारियों पर किसी तरह कार्रवाई नहीं करने का आरोप है।
Notice to Tehsildars: महासमुंद। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह ने जिले के सभी 06 तहसीलदारों को एस्मा अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 अर्थात् खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की संपूर्ण धान खरीदी की अवधि तक धान खरीदी कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 लागू किया गया है।
धान खरीदी वर्ष 2025-26 के सुचारू रूप से संचालन हेतु दिए गए आदेश तहत आपके तहसील में पदस्थ राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों को धान खरीदी कार्य में ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके तारतम्य में राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों द्वारा 15 नवंबर 2025 को संबंधित धान उपार्जन केन्द्रों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया, साथ ही 16 नवंबर 2025 को आयोजित धान खरीदी संबंधी प्रशिक्षण में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे, जो छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कृत्य से 15 नवम्बर 2025 को धान खरीदी वर्ष 2025-26 प्रभावित हुई तथा आगामी खरीदी भी प्रभावित होने की संभावना है। आपके अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों को उनके कर्तव्य का पालन करने तथा आयोजित प्रशिक्षण में उपस्थिति हेतु उत्तरदायित्व आपको सौंपा गया था।
धान खरीदी कार्य में संलग्न राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका पालन आपके द्वारा जानबूझकर नहीं किया गया, जो आपके द्वारा आपके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही तथा स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है।
अतः आप 24 घंटे के भीतर समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित की जावे। निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की संपूर्ण उत्तरदायित्व आपकी स्वयं की होगी।
एसआईआर में लापरवाही, 9 पटवारियों को नोटिस
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एस आई आर में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी विनय लंगेह द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा बूथ लेवल अधिकारी के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त कुल 9 पटवारियों को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के आधार पर कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सचिन भूतड़ा ने बताया कि सरायपाली तहसील के 3, पिथौरा के 2, बागबाहरा के 1 एवं महासमुंद के 3 पटवारियों को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों को स्पष्टतः निर्देशित किया गया है कि एस आई आर राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, और इसे समय-सीमा में पूर्ण शुद्धता के साथ पूरा किया जाना है, उक्त कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही करने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जावे।