Korba Teacher News: जय श्री राम बोलने पर टीचर ने छात्रों को पीटा, देवी-देवताओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी शिक्षक पर FIR दर्ज
Korba Teacher News: गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री राम बोलने पर शिक्षक ने दो छात्रों की पिटाई कर दी। छात्रों ने घर जाकर इसकी जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
Korba Teacher News: कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री राम बोलने पर शिक्षक ने दो छात्रों की पिटाई कर दी। छात्रों ने घर जाकर इसकी जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। मामला कुसमुंडा थाने के सर्वमंगला चौकी क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पडनिया में ग्राम सोनपुरी के रहने वाले जीवनलाल पटेल का 16 वर्षीय लड़का नारायण पटेल और उसी गांव के अंतुराम पटेल का 17 वर्षीय लड़का ओंकार पटेल पढ़ाई करते है। दोनों बच्चे 11वीं कक्षा में पढ़ाई करते हैं। उनके स्कूल के शिक्षक राजकुमार ओगरे के द्वारा पिछले 4 माह से कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हुए कहा जाता है कि भागवत गीता झूठ है। लक्ष्मी भगवान, शंकर भगवान, सरस्वती, कोई उसे समय पढ़ा लिखा नहीं था। सभी अंगूठा छाप है। यह सभी भगवान बनाकर पड़े हुए हैं। देखो मैं कितना पढ़ा लिखा हूं तुम लोगों को ज्ञान देता हूं बोला जाता था।
शिक्षक के द्वारा छात्रों को कहा जाता था कि तुम लोग मेरी पूजा किया करो, भ्रष्ट देवी देवताओं के चक्कर में मत पढ़ो, मैं इतिहास को पढ़ा हूं, सभी देवताएं झूठे हैं। 11 नवंबर को सुबह शिक्षक राजकुमार ओगरे जब कक्षा में पहुंचे तो छात्र नारायण पटेल व ओंकार पटेल ने उन्हें गुड मॉर्निंग की बजाय जय श्री राम कह दिया। जिससे आग बबूला हुए शिक्षक ने छात्रों को कहा कि तुम जय श्री राम बोलने वाले कौन होते हो, मैं रोज तुमको देवी देवताओं के भ्रष्ट होने की बात बताता हूं फिर भी तुम जय श्री राम बोलते हो। इसके साथ ही दोनों छात्रों की पिटाई भी की। दोनों छात्रों ने घर आकर घटना की जानकारी दी।
जिस पर परिजनों ने सर्वमंगला चौकी पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 368/2024 अपराध क्रमांक भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और बालको का संरक्षण और देखरेख अधिनियम की धारा 75 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। बता दे कि दोषी शिक्षक राजकुमार ओगरे को पहले ही शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है।