Jaspur News: अनुकंपा नियुक्ति पाए लिपिक को कलेक्टर ने किया बर्खास्त, जाने कारण?

Jaspur news: अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के बाद सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले सहायक ग्रेड 3 को कलेक्टर रवि मित्तल ने बर्खास्त कर दिया है।

Update: 2024-08-16 15:58 GMT

जशपुर। अनुकंपा नियुक्ति पानी के बाद सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को कलेक्टर ने बर्खास्त किया है। परिवीक्षा अवधि पूरा नहीं कर पाने वाले सहायक ग्रेड–3 को कलेक्टर नोटिस जारी किया था। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने के चलते बर्खास्तगी की कार्यवाही की गई है।

कलेक्टर डॉ. मित्तल ने जिला कार्यालय जशपुर के सहायक ग्रेड-03 विवेक तिर्की को नियुक्ति आदेश के शर्त क्रमांक-1 का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत् तथा नियम 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा से पदच्युत किया है।

कार्यालयीन आदेश 25 अप्रैल 2018 के द्वारा विवेक तिर्की को सहायक ग्रेड- 03 के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में विहित शर्तों के अधीन अनुकम्पा नियुक्ति दी गयी थी । विवेक तिर्की, सहायक ग्रेड-03 को 15 जून 2023 तथा 23 जून 2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस किया गया, जिसका संतोषजनक जवाब उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण उनका परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं किया गया है। इसी प्रकार कार्यालयीन पत्र 09 फरवरी 2024 के तहत् माह जनवरी 2024 से लगातार अपने कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने से कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया किन्तु उनके द्वारा उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। तद्पश्चात् कार्यालयीन पत्र 18 जून 2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर नियत समय अवधि में समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर सेवा से पदच्युत किये जाने हेतु अंतिम अवसर दिया गया था।

उक्त अंतिम कारण बताओ नोटिस के संबंध में विवेक तिर्की, सहायक ग्रेड-03 द्वारा 29 जुलाई 2024 को जवाब प्रस्तुत किया गया है। जवाब में उल्लेख किया गया है कि अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण कार्य पर उपस्थित होने में असमर्थ रहने की सूचना कार्यालय को दी गई एवं 01 जून 2024 को स्वास्थ्य में सुधार होने के पश्चात्

3 जून 2024 को कार्य पर उपस्थित हुआ। स्वास्थ्य में पूर्ण रूप से सुधार न होने कारण 04 जून 2024 को मेडिकल अवकाश में था एवं 27 जुलाई 2024 को स्वास्थ्य में पूर्ण रूप से सुधार होने के पश्चात् दिनांक 29 जुलाई 2024 को अपने कार्य पर उपस्थित होने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त जवाब एवं दस्तावेजों का परिशीलन किया गया, जिसमें 84 दिवस का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा 01 मई 2024 से 01 जून 2024 तक का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु उनके द्वारा किसी भी प्रकार का बिमारी से संबंधित चिकित्सा पर्ची प्रस्तुत नहीं किया गया है। 03 जून 2024 को अपने कार्य पर उपस्थित होने का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुआ।

उपस्थिति पंजी के अवलोकन में पाया गया कि माह जनवरी 2024 में 29 दिन, माह फरवरी 2024 में 29 दिन, माह मार्च 2024 में 31 दिन, माह अप्रैल में 30 दिन, माह मई 2024 में 31 दिन, माह जून 2024 में 30 दिन एवं माह जुलाई में 28 दिन अनुपस्थित पाये गये। इस प्रकार माह जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक कुल 208 दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये। इस प्रकार अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में उनको कई बार मौखिक निर्देश दिया गया, किन्तु उसके बाद भी आदतों में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं पाया गया। इस वजह से विवेक कुमार तिर्की, सहायक ग्रेड -03 को नियमित किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार विवेक तिर्की, सहायक ग्रेड- 03 जिला कार्यालय जशपुर के उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के विपरीत पाये गये तथा नियुक्ति आदेश के शर्त क्रमांक – 1 का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत् तथा नियम 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवेक तिर्की, सहायक ग्रेड-03 जिला कार्यालय जशपुर को सेवा से पदच्युत किया गया है।

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