High Court News: हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक साइंस की भर्ती पर लगाई रोक, इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भेजा नोटिस
गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पद हेतु 22 मई 2025 को जारी विज्ञापन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.
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बिलासपुर. गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पद हेतु 22 मई 2025 को जारी विज्ञापन पर रोक लगाते हुए गुरुघासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा वर्ष 2019 में सहायक प्राध्यापक के पद हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित गया था, उपरोक्त पद हेतु जिला दुर्ग निवासी आई. अर्जुन राव और मौमिता सिंहा ने सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पद पर चयन हेतु आवेदन जमा किया गया था.
गुरु घसीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आई.अर्जुन राव और मौमिता सिंहा के दस्तावेज परीक्षण उपरांत साक्षात्कार हेतु लिस्ट जारी किया गया. जिसमें आई.अर्जुन राव और मौमिता सिंहा का नाम सरल क्रमांक 8 और 17 पर अंकित था.
साक्षात्कार हेतु जारी लिस्ट में एक अपात्र अभ्यर्थी सुषमा उपाध्याय ने बिलासपुर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साक्षात्कार के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी. उपरोक्त मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुषमा उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज कर दिया है. सुषमा उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका के निरस्त होने के बाद भी गुरु घासीदास केंद्रीय श्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पात्र उम्मीदवार के इंटरव्यू का रिजल्ट जारी नहीं किया गया.
कार्य परिषद ने लिया ये निर्णय
गुरु घसीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पद हेतु विज्ञापन वर्ष 2019 में जारी किया गया था और सिलेक्शन लिस्ट की वैद्यता 1 वर्ष की होती है. विज्ञापन प्रकाशित हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं लिहाजा सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पद पर भर्ती हेतु इंटरव्यू लिस्ट को निरस्त करते हुए नई विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया.
नये विज्ञापन पर कोर्ट ने लगाई रोक
सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पद हेतु नए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करने को चुनौती देते हुए आई. अर्जुन राव और मौमिता सिंहा ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी. याचिका की सुनवाई जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई. मामले की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पद हेतु 22 मई 2025 को जारी विज्ञापन पर रोक लगाते हुए गुरुघासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.