Durg DSP Rape Case: डीएसपी पर मारपीट और दुष्कर्म का आरोप, FIR दर्ज, किसी भी समय हो सकती है गिरफ्तारी

Durg DSP Rape Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पदस्थ एक डीएसपी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब किसी भी वक्त डीएसपी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।

Update: 2025-03-27 11:21 GMT
Durg DSP Rape Case: डीएसपी पर मारपीट और दुष्कर्म का आरोप, FIR दर्ज, किसी भी समय हो सकती है गिरफ्तारी
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Durg DSP Rape Case: रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तैनात एक डीएसपी के लिखाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। 21 वर्षीया युवती की शिकायत पर पद्मनाभपुर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। पीड़िता ने शिकायत में डीएसपी के खिलाफ मारपीट और प्रताड़ना व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

जानिए घटनाक्रम

जानकारी के मुताबिक, डीएसपी का नाम विनोद मिंज है और दुर्ग जिले के अजाक थाने में पदस्थ है। जामुल क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय युवती ने पद्मनाभपुर थाने में दी लिखित शिकायत में बताया कि डीएसपी विनोद मिंज से उसकी मुलाकत 2024 में हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच जान पहचान बढ़ने लगी और इसी दौरान डीएसपी ने शादी का प्रस्ताव युवती के सामने रखा। डीएसपी ने खुद को कुंवारा बताया था। युवती ने भी डीएसपी की बातों पर भरोषा करते हुये शादी के लिए हां कह दिया। इसके बाद शादी का झांसा देकर डीएसपी ने युवती के साथ कई बार संबंध बनाये। पीड़िता ने जब शादी करने की बात कही तो डीएसपी ने मना कर दिया। इसी बीच एक दिन पीड़िता को पता चला कि डीएसपी पहले से शादी-शुदा है। और उसके दो बच्चे भी है। आरोपी डीएसपी ने ये बात युवती से छुपाई और उसे झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि डीएसपी के बारे में जब सच्चाईं पता चली तो उसने डीएसपी पर शादी का दबाव बनाया। इस बात से गुस्सा होकर विनोद मिंज ने गाली-गलौज करते हुये उसके साथ मारपीट की। युवती ने जब थाने जाने की बात कही तो डीएसपी ने उसे जान से मार देने की धमकी भी दी थी ।

पीड़िता जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और इसकी शिकायत पद्मनाभपुर थाने में 26 मार्च 2026 को दर्ज करवाई। पुलिस ने डीएसपी विनोद मिंज के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (2) 296, 351 (3) 69 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद किसी भी वक्त डीएसपी की गिरफ्तारी हो सकती है।

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