Chhattisgarh SIR Voter List: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आए नाम तो घबराएं नहीं, इन आसान स्टेप्स से जुड़वाएं, जानिए पूरी प्रोसेस
छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर (Chhattisgarh SIR Draft Voter List) दी है. इस ड्राफ्ट लिस्ट में कई मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. करीब 27.34 लाख नाम लिस्ट में से हटाए गए हैं.
sir list me naam nahi hai to kya kare
Chhattisgarh SIR Voter List: रायपुर: छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर (Chhattisgarh SIR Draft Voter List) दी है. इस ड्राफ्ट लिस्ट में कई मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. करीब 27.34 लाख नाम लिस्ट में से हटाए गए हैं.
जानकारी के मुताबिक़, मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 की शाम को इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी (CG SIR Draft Voter List) किया है. त ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गायब हो गए हैं. दरअसल, 27.34 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. जिसमे 6.42 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है. जबकि 19.13 लाख दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं. वहीँ, 1.79 लाख डुप्लीकेट मतदाता है.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं कैसे चेक करें?
ऑफलाइन नाम कैसे चेक करें?
मतदाता को ऑफलाइन अपना नाम चेक करने के लिए अपने पास के किसी लोकल पोलिंग बूथ पर जाना होगा. जहाँ वो जाकर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर लिस्ट देख सकते हैं.
ऑनलाइन कैसे चेक करें?
सबसे पहले चुनाब आयोग की voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाये.
वहां, "Search Your Name in Electoral Roll" पर क्लिक करें.
फिर ईपीआईसी संख्या(वोटर आईडी नंबर) डाले, राज्य चुने और कैप्चा भर दें,
आपका नाम इलेक्टोरल रोल में मिल जाएगा.
चाहे तो Mobile Number और अपनी पर्सनल डिटेल से ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम न होने पर क्या करें?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरे. यह फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध है.
ऑनलाइन के लिए voters.eci.gov.in पर जाए और Voter Helpline App के माध्यम से फॉर्म भरे.
ऑफलाइन के लिए तहसील/नगर निगम कार्यालय में जाकर BLO के माध्यम से फॉर्म भरे.
इस दौरान जरुरी दस्तावेज- आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई अन्य वैध पहचान पत्र, चुनाव आयोग की ओर से मान्य 12 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज रखे. इसके अलावा राशन कार्ड, बिजली का बिल, और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी.