Chhattisgarh Police Transfer: ट्रांसफर के लिए पुलिस कर्मियों को अब किसी नेता, मंत्री के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं, घर पहुंच जाएगा आदेश, गृह मंत्री का ऐलान

विधानसभा के मानसून सत्र में गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस के ट्रांसफर के संबंध में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक ही जगह पर जमे पुलिस कर्मियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है।

Update: 2024-07-24 06:00 GMT

Chhattisgarh Police Transfer रायपुर। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज विधानसभा में ऐलान किया कि पुलिस महकमे में ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है। इसके तहत अब पुलिस कर्मियों को नेता या मंत्री के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुलिसकर्मी ऑनलाईन आवेदन करेंगे और ट्रांसफर आदेश उनके घर पहुंच जाएगा। वे विधानसभा के मानसून सत्र में भानुप्रतापपुर की विधायक सावित्री मंडावी के सवाल का जवाब दे रहे थे।

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सावित्री मनोज मंडावी ने गृह मंत्री से पूछा था कि नक्सल इलाकों में पोस्टेड पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के मैदानी इलाकों में स्थानांतरकरण करने के क्या प्रावधान है और इस पर कब तक अमल किया जाएगा। इस पर गृह मंत्री ने बताया कि सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति मिलने के बाद तीन साल तक या 54 वर्ष उम्र तक नक्सल एरिया में पोस्टिंग करने का नियम है। गृह मंत्री ने कहा कि ट्रांसफर के प्रावधान पर अमल किया जा रहा है मगर इसका समय सीमा बताना संभव नहीं है। सावित्री मंडावी ने पुलिस के आवास पर भी सवाल पूछा। उनका प्रश्न था कि पुलिस में आवास के क्या प्रावधान हैं? और कब तक नई स्वीकृति मिलेगी। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए 18,355 आवासगृह उपलब्ध है। 898 आवासगृह निर्माणाधीन हैं। 962 आवासों को अभी नई स्वीकृति दी गई है। 

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