Chhattisgarh News: मृतक को जिला बदर! SP की रिपोर्ट पर कलेक्टर ने जिसे दिया आदेश...एक साल तक जिले में दिखना मत, वो अब कभी नहीं दिखेगा, मौत हो चुकी...
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति का जिला बदर हो गया, जिसकी मौत हो चुकी है। जिला न्यायालय से अब पुलिस से दोबारा प्रतिवेदन मांगा गया है। इस गंभीर चूक से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है।
Chhattisgarh News: रायगढ़। आदतन बदमाशों को एसपी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा जिले से बाहर भेजने के लिए जिला बदर किया जाता है। ऐसे ही एक मामले में रायगढ़ जिले में श्याम गोरख नाम के व्यक्ति का 11 सितंबर को जिला बदर करने का आदेश कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी द्वारा दिया गया था।
आदेश जारी होने के बाद पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एसपी के प्रतिवेदन के आधार पर ही जिला न्यायालय से आदेश जारी किया गया था। जिस व्यक्ति का जिला बदर किया गया, उसका पूरा पता श्याम गोरख, आ.जगदीश गोरख, उम्र-27 वर्ष, निवासी-सोनिया नगर, रायगढ़, थाना-सिटी कोतवाली रायगढ़ लिखा गया था। इसे एक साल के लिए जिला बदर करते हुए चौबीस घंटे के भीतर जिला-रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाने गया गया था चौबीस घंटे बीतते इससे पहले ही कहीं से मौखिक सूचना आ गई कि उस व्यक्ति का देहांत हो चुका है।
इसके बाद आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई है कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख)के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में श्याम गोरख के संबंध में 25 अगस्त 2025 को प्राप्त फरारी पंचनामा के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही गई थी। आदेश जारी होने के पश्चात श्याम गोरख के देहांत की प्राप्त मौखिक सूचना के आधार पर पुलिस को वेरीफिकेशन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, रायगढ़ के दांडिक प्रकरण क्रमांक 05/2024 (छ.ग.शासन बनाम श्याम गोरख पिता जगदीश गोरख) में पारित आदेश 11 सितम्बर 2025 के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ के पत्र 22 जुलाई 2024 द्वारा अनावेदक श्याम गोरख आ. जगदीश गोरख के विरूद्ध छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,रायगढ़ द्वारा19 सितम्बर 2024 को प्रकरण संस्थित कर प्रारंभ किया गया। प्रकरण में अनावेदक श्याम गोरख को सुनवाई तिथि 07 अक्टूबर 2024 को उपस्थित होने हेतु समन्स जारी किया गया। सुनवाई तिथि 07 अक्टूबर 2024 को अनावेदक श्याम गोरख उपस्थित हुए तथा जमानत की व्यवस्था न होने पाने के कारण जमानत की व्यवस्था हेतु अवसर की मांग की गई।
न्यायालय द्वारा अनावेदक को जमानत प्रस्तुत करने हेतु 18 नवम्बर 2024 को तिथि दी गई। सुनवाई तिथि 18 नवम्बर 2024 को अनावेदक के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण सुनवाई के लिए 30 दिसम्बर 2024 को नियत किया गया। सुनवाई तिथि 30 दिसम्बर 2024 को अनावेदक के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रस्तुत करने हेतु पुनः अवसर की मांग की गई। प्रकरण में अनावेदक आगामी सुनवाई तिथि सुनवाई तिथि 27 जनवरी 2025, 17 मार्च 2025, 21 अप्रैल 2025, 09 जून 2025, 12 जून 2025, 30 जून 2025, 28 जुलाई 2025 और 11 अगस्त 2025 को समन्स जारी करने पर अदम तामिल (तामील पत्र किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना) प्राप्त हुआ।
अगस्त में घर में नहीं मिला था
प्रकरण में अनावेदक को पत्र 11 जुलाई 2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में थाना प्रभारी, थाना कोतवाली द्वारा अपने पत्र 25 अगस्त 2025 द्वारा सूचित किया गया कि अनावेदक के निवास पते पर तलाश किया गया, तो 30-40 दिनों से घर में नहीं होना बताये, अनावेदक श्याम गोरख का फरारी पंचनामा गवाह अर्जुन गोरख आ0 जगदीश गोरख एवं सोनी गोरख पति अर्जुन गोरख की उपस्थिति में फरारी पंचनामा तैयार कर फरारी पंचनामा की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की गई। प्रकरण में सुनवाई तिथि 25 अगस्त 2025 को अनावेदक के अनुपस्थित रहने व थाना प्रभारी,सिटी कोतवाली रायगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 25 अगस्त 2025 के आधार पर प्रकरण आदेशार्थ नियत किया जाकर प्रकरण में 11 सितम्बर 2025 को अनावेदक श्याम गोरख पिता जगदीश गोरख को जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया।
7 अक्टूबर 2024 के बाद कोर्ट में नहीं हुआ पेश
उक्त प्रकरण में पूर्व में अनावेदक श्याम गोरख सुनवाई 07 अक्टूबर 2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहा है, तत्पश्चात अनावेदक न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहा है। थाना प्रभारी, थाना कोतवाली द्वारा अपने पत्र 25 अगस्त 2025 द्वारा अनावेदक के फरार होने के संबंध में फरारी पंचनामा प्रस्तुत किया गया, परन्तु अनावेदक के किसी परिजन अथवा पुलिस द्वारा अनावेदक के मृत्यु होने के संबंध में कोई जानकारी न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया। आदेश पारित 11 सितम्बर 2025 के पश्चात अनावेदक श्याम गोरख के मृत्यु होने की मौखिक जानकारी प्राप्त हुई है।