Chaitanya Baghel: चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ी, इधर ED ने 5 दिनों की रिमांड के लिए कोर्ट में लगाया आवेदन
Chaitanya Baghel: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ा दी गई है।
Chaitanya Baghel: रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड कोर्ट ने 1 दिनों के लिए बढ़ा दी है। वहीं, आज ही ईडी ने पूछताछ के लिए चैतन्य बघेल की पांच दिनों की रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया। हालांकि आज कोर्ट में ईडी के आवेदन पर सुनाई नहीं हो सकी। कोर्ट ईडी के आवेदन पर कल फैसला सुनायेगा।
मालूम हो कि शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम ने 18 जुलाई शुक्रवार की सुबह 6.20 मिनट पर भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर में छापा मारा था। पूछताछ के बाद ईडी की टीम चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर अपने साथ रायपुर लेकर आई थी। भिलाई में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के दौरान ईडी की गाड़ी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। ईडी की टीम कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच चैतन्य बघेल को अपनी गाड़ी में बिठाये और अपने साथ रायपुर लेकर पहुंचे थे।
रायपुर कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मिलने के बाद ईडी की टीम पचपेड़ी नाका स्थित ईडी के दफ्तर पहुंची थी। ईडी कार्यालय के बाहर भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और पुलिस की टीम मौजूद थी। कार्यालय के बाहर मौजूद कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का जमकर विरोध किये थे। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई थी।
ईडी ने नहीं मांगी थी रिमांड
पांच दिन की रिमांड खतम होने के बाद ईडी के अफसर 22 जुलाई को चैतन्य बघेल को लेकर कोर्ट पहुंचे तो लग रहा था कि ईडी कम-से-कम पांच दिन की रिमांड और मांगेगी। मगर ईडी ने रिमांड नहीं मांगी, इसलिए स्पेशल कोर्ट ने चैतन्य को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया।
4 अगस्त को उनकी रिमांड ख़त्म हुई और दूसरी बार उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चैतन्य बघेल की रिमांड 14 दिन के लिए बढा दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद चैतन्य को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। आज तीसरी बार उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और एक दिन की रिमांड पर फिर से जेल भेज दिया है।