CG ये खतरनाक संकेत: छत्तीसगढ़ के इस जिले के कलेक्टर ने घोषित किया जलाभाव ग्रस्त जिला, देखें कलेक्टर का आदेश

भीषण गर्मी और रसातल में जाते जल स्रोत ने छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अभी तो गर्मी की शुरुआत हो रही है। शुरुआती दौर में ही भूजल स्रोत को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कलेक्टर अवनीश शरण ने बिलासपुर जिले को जलाभाव ग्रस्त घोषित कर दिया है। इसके साथ ही बोर वेल खनन और जल स्रोतों के अनावश्यक दोहन पर तत्काल प्रभाव वे रोक लगा दिया है।

Update: 2025-04-07 15:47 GMT

बिलासपुर। सूखते जल स्रोत और रसातल में जाते भूजल ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार को कलेक्टर अवनीश शरण ने एक आदेश जारी कर बिलासपुर जिले को जलाभाव ग्रस्त जिला घोषित कर दिया है। इसके साथ ही नए बोर वेल खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। बोर वेल खनन के साथ ही जल स्रोतों के अनावश्यक दोहन पर भी तत्काल रोक लगा दी है। कलेक्टर ने जिले में निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एसडीएम को जिम्मेदारी सौंप दी है।

कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा है कि बिलासपुर जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्ध सुनिश्चत करने हेतु छ.ग. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर बिलासपुर, जिले के विकासखण्ड बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर एवं कोटा को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक जलाभाव ग्रस्त घोषित करता हूं ।

उक्त अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत बिलासपुर जिले के उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नल प पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रायोजन के लिए नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले तथा नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नही होगी। उन्हे केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।

0 इन अफसरों ने लेनी होगी अनुमति

1 अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम सीमा के तहत आने वाला क्षेत्र

2 अनुविभागीय अधिकारी (रा.),बिलासपुर। राजस्व अनुविभाग बिलासपुर के तहत आने वाला क्षेत्र

3 अनुविभागीय अधिकारी (रा.),बिल्हा। राजस्व अनुविभाग बिल्हा के तहत आने वाला क्षेत्र

4 अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मस्तूरी। राजस्व अनुविभाग मस्तूरी के तहत आने वाला क्षेत्र

5 अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर। राजस्व अनुविभाग तखतपुर के तहत आने वाला क्षेत्र

6 अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा। राजस्व अनुविभाग कोटा के तहत आने वाला क्षेत्र

0 हिदायत, जिस पर देना होगा ध्यान

उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। आदेश की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कलेक्टर ने आदेश को तत्काल प्रभावशील कर दिया है। मतलब ये कि कलेक्टर का आदेश जिले में आज से ही लागू कर दिया गया है।



 


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