CG Teacher News: बीएड डिग्री धारकों को नहीं मिलेगा वरिष्ठता का लाभ, सहायक अध्यापक के रूप में की गई नौकरी का सर्विस रिकॉर्ड में नहीं होगा उल्लेख
CG Teacher News: सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजन किए गए पूर्व में बर्खास्त किए गए बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को पूर्व में किए गए सेवा गणना का लाभ नहीं मिलेगा। डीपीआई से जारी आदेश में स्पष्ट है कि सभी समायोजित सहायक शिक्षकों का नया कर्मचारी कोड और नया सेवा पुस्तिका बनाया जावे तथा सेवा समाप्ति के पूर्व पद की सेवा अवधि को वर्तमान पद की अहर्तादायी सेवा में नहीं जोड़ा जाए।
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CG Teacher News: रायपुर। बीएड डिग्रीधारी बर्खास्त शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजन के बाद पूर्व सेवा अवधि का लाभ नहीं मिलेगा। उनके सर्विस रिकॉर्ड में सहायक शिक्षक के पद पर किए गए सेवा को उनकी अहर्तादायी सेवा में नहीं जोड़ा जायेगा। सहायक शिक्षक विज्ञान के पद से शुरू किए गए नौकरी के हिसाब से ही उनकी सीनियारिटी तय होगी। DPI ने आदेश जारी कर दिया है।
डीपीआई से सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रदर्शन के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सेवा समाप्त किए गए बीएड अहर्ताधारी सहायक शिक्षकों को समायोजन उपरांत नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे। अब डीपीआई से जारी आदेश के तहत नव पदांकित सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के अभ्यर्थियों का नया कर्मचारी कोड एवं नया सेवा पुस्तिका बनाया जाना है। तथा सेवा समाप्त किए गए पूर्व पद सहायक शिक्षक की सेवा अवधि को वर्तमान पद की अहर्तादायी सेवा में नहीं जोड़े जाने का आदेश दिया गया है।
10 जुलाई 2025 की स्थिति में जारी नियुक्ति आदेश एवं इसके विरुद्ध कार्यभार ग्रहण का प्रतिवेदन संबंधित संयुक्त संचालक के माध्यम से प्रेषित किए जाने का निर्देश है। इसके लिए पूर्व में प्रेषित अभ्यर्थियों के विवरण वाले एक्सेल डाटा शीट में ज्वाइन नॉट ज्वाइन का कलाम जोड़कर जानकारी संधारित कर प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है। उपरोक्त डाटाशीट में कॉलम जोड़कर अभ्यर्थी के कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के संकाय का उल्लेख करने के निर्देश दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई थी बर्खास्तगी-
बीएड डिग्रीधारियों को सहायक शिक्षक के पद पर भर्ती कर ली गई थी। इसके खिलाफ डीएड डिग्रीधारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्ति का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। जिसके बाद बीएड डिग्री धारी सहायक शिक्षकों को सेवा से पृथक कर दिया गया था। बर्खास्त किए गए सहायक शिक्षकों के द्वारा लगातार आंदोलन किए जाने के बाद सरकार ने उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित किया है।