CG-SDO Arrested: एसडीओ रिश्वत लेते गिरफ्तार, बिल भुगतान के एवज में 30 हजार की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा...

CG-SDO Arrested:

Update: 2024-08-05 15:02 GMT
CG-SDO Arrested: एसडीओ रिश्वत लेते गिरफ्तार, बिल भुगतान के एवज में 30 हजार की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा...
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CG-SDO Arrested रायपुर। छत्तीसगढ़ की एसीबी ने प्रभारी एसडीओ, जनपद पंचायत छुईखदान को 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसडीओ ने बिल भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की थी। एसीबी की टीम ने पीडित सरपंच की शिकायत पर आज रंगे हाथ एसडीओ को रिश्वत लेते पकड़ा।

जानिए ACB ने कैसे किया गिरफ्तार

दरअसल,  जगन्नाथ वर्मा, सरपंच, ग्राम पंचायत मोहगांव, गंडई, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई ने एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर के कार्यालय में शिकायत की थी कि उनके पंचायत को नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी के तहत् गौठान में लघु वनोपज बिल्डिंग, कचरा शेड बिल्डिंग, कुटकुट शेड एवं महिला शेड निर्माण कार्य के बिल भुगतान हेतु सौरम ताम्रकार, उप अभियंता, उप संभाग खैरागढ़ प्रभारी एसडीओ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग छुईखदान, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

बिल के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग

बिल के भुगतान के एवज में आरोपी द्वारा प्रार्थी से 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देता चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन पर सही पाये जाने से आज ट्रेप आयोजित किया गया। प्रार्थी को आरोपी सौरभ ताम्रकार, प्रभारी एसडीओ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग छुईखदान के कार्यालय में भेजा गया, जहां 30000 रु० रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

आरोपी सौरभ ताम्रकार को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय, भ्र.नि.अ. राजनांदगांव में पेश जावेगा। आरोपी के विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

सरपंच और सचिव गिरफ्तार

एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो (एसीबी) ने आज एक पंचायत के सचिव और सरपंच को रिश्‍वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। पंचायत सचिव पर घर बनाने के लिए नक्‍शा पास करने और एनओसी देने के एवज में 18 हजार रुपये लेने का आरोप है।

अफसरों ने बताया कि यह कार्यवाही संतोषी नगर रायपुर निवासी लुकेश कुमार बघेल की शिकायत पर की गई है। बघेल के नाम ग्राम डोमा, तहसील व जिला रायपुर में जमीन है जिस पर आवास बनाने की तैयारी में थे। अवास बनाने के लिए उन्‍होंने बैंक में लोन के लिए आवेदन किया था। लोन के दस्‍तोवजों के लिए पंचायत की एन.ओ.सी. व नक्शे की आवश्यकता थी।

इसके लिए प्रार्थी ने ग्राम पंचायत डोमा के सचिव धमेन्द्र कुमार साहू से सम्पर्क किया तो पंचायत-सचिव ने प्रार्थी को आवेदन व अन्य दस्तावेज कार्यालय में जमा करने कहा एवं साथ ही 18000 रुपये रिश्वत की मांग की। प्रार्थी रिश्वत नहीं देता चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।

शिकायत सत्यापन पर सही पाये जाने से आज ट्रेप आयोजित किया गया। प्रार्थी को आरोपी पंचायत सचिव धर्मेन्द्र कुमार साहू के पास उसके कार्यालय में भेजा गया किन्तु आरोपी धर्मेन्द्र कुमार साहू ने स्वयं रिश्वत न लेते हुए अपने ही कक्ष में उपस्थित ग्राम डोमा के सरपंच देव सिंह बघेल को उक्त रिश्वती रकम 18000 रुपये देने कहा।

प्रार्थी ने रूपए सरपंच बघेल को दे दिये। दोनों ही आरोपी धमेन्द्र कुमार साहू, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत डोमा एवं सरपंच देव सिंह बघेल को ग्राम पंचायत कार्यालय में 18000 रू० रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।


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