CG News: सुनवाई के दौरान आम जनता से किया दुर्व्यवहार, शिक्षक से मांगी रिश्वत, विवादों में घिरे तहसीलदार को कमिश्नर ने किया निलंबित

CG News: शिक्षक से ड्राइवर के फोन पे पर रिश्वत मंगवाने वाले और राजस्व प्रकरण के निराकरण के दौरान आम जनता से दुर्व्यवहार करने वाले तहसीलदार को कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है। तहसीलदार का उक्त संबंध में वीडियो भी वायरल हुआ था।

Update: 2025-07-10 09:47 GMT

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CG News: बिलासपुर। शिक्षक से रिश्वत मांगने वाले और आमजनता से दुर्व्यवहार करने वाले तहसीलदार एनके सिन्हा को बिलासपुर संभाग कमिश्नर सुनील कुमार जैन ने निलंबित कर दिया है। कमिश्नर ने यह कार्यवाही सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के प्रतिवेदन पर की है।

सक्ती जिले के जैजैपुर तहसीलदार एनके सिन्हा द्वारा न्यायायल तहसीलदार के तौर पर सुनवाई के दौरान राजस्व प्रकरण के निराकरण के दौरान आम जनता से अभद्र व्यवहार किया गया था। इसका वीडियो वायरल हुआ था। राजस्व प्रकरण के निराकरण के एवज में शिक्षक दिलीप चंद्रा से तहसीलदार ने रिश्वत मांगी थी। तहसीलदार के ड्राइवर दुर्गेश सिदार के खाते में 24 मार्च 2025 को 15 हजार रुपए और 26 मार्च को 5 हजार रुपए तहसीलदार एनके सिन्हा ने ट्रांसफर करवा कर अनुचित लाभ प्राप्त किया था।

इसके बावजूद शिक्षक दिलीप चंद्रा के राजस्व प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ। उनका काम करने के एवज में तहसीलदार ने फिर से रकम की मांग कर दी। परेशान होकर शिक्षक चुपचाप इसका वीडियो बना रहा था। भनक लगने पर तहसीलदार ने पुलिस बुला कार्यालय में अभद्रता करने और सरकारी दस्तावेज गायब करने का झूठा आरोप लगा शिक्षक को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। यह मामला सुर्खियां बना और लेनदेन की बातचीत का वीडियो भी तहसीलदार का वायरल हुआ था।

इसे संज्ञान में लेकर सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने तहसीलदार को कारण बताओ सूचना पत्र 4 जुलाई 2025 को जारी किया। तहसीलदार एनके सिन्हा द्वारा 8 जुलाई को इसका जवाब प्रस्तुतकिया। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने तथा तहसीलदार जैजैपुर के विरुद्ध वीडियो वायरल होने से प्रशासन की छवि धूमिल होने का प्रतिवेदन कलेक्टर ने संभाग कमिश्नर सुनील कुमार जैन को भेजा था।

तहसीलदार एनके सिन्हा का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के प्रावधानों के विपरीत होना और स्वेच्छाचारिता का परिचायक होना पाया गया। एनके सिन्हा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से कमिश्नर सुनील कुमार जैन ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय सक्ती

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