CG News: जशपुर के आदिवासी की जमीन बेल्जियम नागरिक के नाम, कलेक्टर ने दिया ये आदेश

CG News: कलेक्टर जशपुर डा रवि मित्तल ने अपने आदेश में कहा है कि भारत में किसी भी विदेशी नागरिक को अचल संपत्ति अर्जित करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इस कारण भी जमीन की यह खरीदी पूरी तरह से अवैधानिक है।

Update: 2024-08-22 06:11 GMT

CG News: जशपुरनगर। फर्जीवाड़ा कर विदेशी नागरिक के नाम पर खरीदी आदिवासी की जमीन के मामले में कलेक्टर डा रवि मित्तल ने रजिस्ट्री को निरस्त कर दिया है। भू स्वामी को 4.1 एकड़ जमीन वापस करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग ने संबंधित जमीन भूमि स्वामी विरेन्द्र लकड़ा के नाम पर दोबारा नामांतरण कर दिया है।

मामला जशपुर जिले के कुनकुरी तहसील का है। भूमि स्वामी विरेन्द्र लकड़ा के अधिवक्ता रामप्रकाश पांडे ने बताया कि जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के गिनाबहार में विरेन्द्र लकड़ा के पूर्वज पतरस एक्का पिता वुमनू एक्का से 22 दिसंबर 1950 में 900 रूपये में जमीन खरीदी थी।इस जमीन को क्रय करने के लिए रायगढ़ जिले के तत्कालीन डिप्टी कमीश्नर से अनुमति लेकर गर्वनिंग बाडी आफ लोयोला प्रबंधक ने गवर्निंग बॉडी आफ लोयला हाई स्कूल के नाम पर पंजीकृत किया था। पंजीकरण के बाद भी विरेन्द्र के पूर्वज जमीन पर कृषि कार्य करते रहे। बाद में संस्था ने बाउंड्री सहित अन्य निर्माण कार्य कर,कब्जा कर लिया।

विरेन्द्र लकड़ा ने अपने पूर्वजों की जमीन पर कब्जा प्राप्त करने के लिए कुनकुरी के अनुविभागिय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में वाद दायर किया था। एसडीएम ने पंजीकरण की तिथि को धारा 170 ख लागू नहीं होने और जमीन की खरीदी तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर से अनुमति लेकर विधि सम्मत तरीके से करने की बात कहते हुए वाद खारिज कर दिया था। एसडीएम के इस आदेश के विरूद्व विरेन्द्र एक्का ने कलेक्टर कोर्ट में अपील दायर की थी। आवेदक और अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गए तर्क और दस्तावेजों की जांच करने के बाद कलेक्टर डा रवि मित्तल ने अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए,वाद की भूमि वापस करने का आदेश जारी किया है। जारी किये गए आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि वादी विरेन्द्र लकडा की जमीन एक संस्था के नाम पर अर्जित की गई है।

आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी को बेचना विधि मान्य नहीं

संस्था को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। इस लिहाज से आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी को बेचना विधि मान्य नहीं है। इसके साथ ही जमीन पंजीकरण के समय संस्था प्रमुख के रूप में लोयला हाई स्कूल के तत्कालीन प्राचार्य एच गिर्टस का हस्ताक्षर है। एच गिर्टस,मूल रूप से बेल्जियम के रहवासी थे।

RTI से खुली पोल

अपीलार्थी विरेन्द्र लकड़ा के पूर्वजों से खरीदी गई जमीन के क्रेता एच गिर्टस के विदेशी होने का राजफाश सूचना के अधिकार कानून से हुआ। संस्था में सूचना का अधिकार लगा कर जब एच गिटर्स के निवास के संबंध में जानकारी मांगी गई तब यह बात सामने आई कि जमीन खरीदी के समय लोयला हाईस्कूल के प्राचार्य और भूमि क्रय करने वाली संस्था सुपेरियर सोसायटी आफ यीशु समाज के उप प्रबंधक एच गिट्स बेल्जियम के निवासी थी। भूमि क्रय और पंजीकरण के दौरान इस तथ्य को छिपाते हुए,स्वयं को भारत के कुनकुरी का निवासी बताया था। कलेक्टर डा रवि मित्तल ने अपने निर्णय में इसे भी अवैधानिक माना है। 

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