CGMSC Scame: रीएजेंट घोटाला: एसीबी ने छह आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में पेश किया चालान, 18,000 पन्नों का पेश किया अभियोग पत्र
CGMSC Scame: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रीजएजेंट घोटाले में संलिप्तता के आरोप में एसीबी ने छह आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया है। एसीबी ने आरोपियों के खिलाफ रीएजेंट सहित मेडिकल उपकरणों के खरीदी में भ्रष्टाचार करने और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

CG MSC Scame: रायपुर। सीजीएमएसी, रीएजेंट घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एसीबी ने स्पेशल कोर्ट में घोटाले में शामिल छह आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया है। पेश चालान में एसीबी ने इन आरोपियों पर रीएजेंट सहित मेडिकल उपकरणों की खरीदी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
ब्यूरो में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक-05/2025, धारा 409, 120बी भा.द.वि. एवं धारा 13 (1) ए सहपठित धारा 13(2), 7 (सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018) में राज्य के आम जनता को निःशुल्क डायग्नोस्टिक जांच उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला अस्पतालों, एफआरयू सीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में हमर लैब योजना में कय किये जाने वाले मेडिकल उपकरण एवं रीएजेंट्स की निविदा में पुल टेण्डरिंग एवं आवश्यक मात्रा से कहीं अधिक रीएजेंट्स अनावश्यक खरीदी कर करोड़ों रूपये की शासकीय राशि का गबन कर शासन को लगभग 550 करोड़ रूपये की आर्थिक क्षति/ हानि पहुंचाने वाले गिरफ्तार आरोपी शशांक चोपड़ा (मोक्षित मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड के संचालक / पार्टनर) एवं उनके साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से आपराधिक षडयंत्र करने वाले छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन के गिरफ्तार अधिकारीगण बसंत कुमार कौशिक, क्षिरोद्र रौतिया, डॉ० अनिल परसाई, कमलकांत पाटनवार एवं दीपक कुमार बंधे के विरूद्ध आज विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनयम) रायपुर में तरकीबन 18,000 पन्नों का अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।
0 आरोप पत्र में ये बातें है प्रमुख
छत्तीसगढ़ राज्य के आम जनता तक निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदाय करने के उद्देश्य से शासन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं तथा छग मेडिकल कार्पोरेशन लिमिटेड अभिन्न अंग की तरह कार्य करते हैं। जो स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्य करते हैं। राज्य के आम जनता को निःशुल्क डायग्नोस्टिक जांच उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला अस्पतालों एवं एफआरयू, सीएचसी में हमर लैब की स्थापना की गई। इसी प्रकार ग्रामीण अंचल तक स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों को शामिल किया गया। इन योजनाओं में क्रय किये जाने वाले मेडिकल उपकरण एवं रीएजेंट्स की निविदा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता किया जाकर शासन को करोड़ों रूपये की आर्थिक क्षति की सूचना पर ब्यूरो में पदस्थ संजय दिनकर देवस्थले, उप पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया।
0 चालान किए गए आरोपियों का नाम
(1) शशांक चोपड़ा पिता शांतिलाल चोपड़ा, उम्र 33 वर्ष, निवासी चोपड़ा कंपाउंड 35, आजाद वार्ड गंजपारा दुर्ग, जिला-दुर्ग (छग)
(2) बसंत कुमार कौशिक पिता एमएल कौशिक, उम्र-44 वर्ष, पता-फेस-2, वूडआईलेण्ड कॉलोनी, अमलेश्वर, पाटन जिला-दुर्ग (छ०ग०), स्थायी पता ग्राम-बेलगहना, थाना-करगी रोड कोटा, जिला- बिलासपुर (छग)
(3) क्षिरोद्र रौतिया पिता स्व राजबो रौतिया, उम्र 39 वर्ष, हॉल पता-सड़क नं. 04. गणपति विहार के पास, मीनाक्षी नगर बोरसी दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ०ग०), स्थायी पता-ग्राम-बलौदा, तहसील-सराईपाली, जिला-महासमुंद (छग)
(4) डॉ अनिल परसाई पिता स्व. अरविन्द कुमार परसाई, उम्र-63 वर्ष, पता-एलआईजी 62-63, शंकर नगर, रायपुर जिला-रायपुरY (छग)
(5) कमलकांत पाटनवार पिता प्रताप कुमार पाटनवार, उम्र-40 वर्ष, वर्तमान पता-मकान नं0-51. आस्क ग्रेडियोस भाठागांव रायपुर (छग), स्थायी पता अशोक नगर, आकाश विहार सरकण्डा बिलासपुर
(6) दीपक कुमार बंधे पिता शंकर लाल बंधे, उम्र 40 वर्ष, पता-प्लॉट नंबर 07. चंद्रनगर, उमरपोटी, दुर्ग जिला-दुर्ग (छग)