CG Electricity Bill Scheme: छत्तीसगढ़ में गरीबी! 69 फीसदी परिवारों की बिजली खपत 100 यूनिट से कम, 200 से अधिक यूनिट वाले मीडिल और हायर क्लास सिर्फ 11 परसेंट...

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में छूट की सीमा 400 से घटाकर 100 यूनिट किया है। हालांकि, इससे गरीबों और लोवर मीडिल क्लास को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि, छत्तीसगढ़ में 69 परसेंट लोग अभी भी 100 यूनिट से कम बिजली जलाते हैं। मगर इसका दूसरा पहलू यह भी है कि बिजली की खपत की दृष्टि से देखें तो सूबे में गरीबों की संख्या आज भी लगभग 70 परसेंट हैं।

Update: 2025-08-06 09:52 GMT

CG Electricity Bill Scheme: रायपुर। छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना के तहत छूट का दायरा कम करके 400 की बजाए 100 यूनिट कर दी गई है। याने पहले 400 यूनिट तक बिजली जलाने पर आधा बिल देना पड़ता था, अब उसकी लिमिट कम कर 100 यूनिट्स कर दिया गया है। 100 यूनिट्स से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले लोगों को अब हाफ बिजली योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

सरकार ने जोखिम क्यों लिया?

छत्तीसगढ़ में पिछले छह साल से बिजली नहीं बढ़ा, वहां हाफ बिजली योजना का छूट कम करने का जोखिम सरकार ने लिया, तो इसकी बड़ी वजह छोटे उपभोक्ताओं की संख्या है। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 45 लाख हैं। मान सकते हैं, लगभग इतने ही परिवार हैं। इनमें से 69 परसेंट लोग 100 यूनिट्स से कम बिजली जलाते हैं। 69 प्रतिशत के हिसाब से 31 लाख परिवार होता है। इनमें 15 लाख गरीबी रेखा से नीचे वाले भी शामिल हैं। वोट देने वाले में भी यही लोग हैं। और इन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इन 31 लाख लोगों को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता रहेगा।

यूनिट वार जानिये उपभोक्ताओं की संख्या

छत्तीसगढ़ में यूनिट वाइज उपभोक्ताओं में सबसे अधिक 100 से कम यूनिट बिजली जलाने वाले हैं। बिजली विभाग से प्राप्त आंकड़े इस प्रकार हैं...

1. 0 से 100 यूनिट््स-69 प्रतिशत

2. 100 से 200 यूनिट्स-20 प्रतिशत

3. 200 से 400 यूनिट्स-8 प्रतिशत

4. 400 से 600 यूनिट्स-2 प्रतिशत

5. 600 से उपर यूनिट्स-1 प्रतिशत

इन आंकड़ों से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में 600 यूनिट्स से अधिक बिजली जलाने वालों की संख्या सिर्फ एक फीसदी है। याने लगभग 45 हजार उपभोक्ता। 400 से 600 यूनिट्स वालों में दो फीसद के हिसाब से 90 हजार उपभोक्ता होते हैं। छूट कम करने से फर्क उन 28 परसेंट उपभोक्ताओं को पड़ेगा, जिनकी संख्या लगभग 28 परसेंट है। 100 से 400 यूनिट्स बिजली खपत करने वाले यही 28 परसेंट उपभोक्ता हैं।

राज्य सरकार द्वारा हॉफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली छूट की सीमा में युक्तियुक्त संशोधन किया गया है। अब प्रतिमाह दी जाने वाली 400 यूनिट की छूट के स्थान पर 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी।

अफसरों का कहना है...

वर्तमान में राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 31 लाख परिवार (करीब 70 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनकी खपत 100 यूनिट प्रतिमाह से अधिक नहीं है। अतएव हॉफ बिजली बिल की छूट सीमा के इस पुनरीक्षण के बावजूद इन 31 लाख जरूरतमंद सामान्य एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ता परिवारों को योजना का लाभ पहले की ही तरह मिलता रहेगा। प्रदेश के लगभग 70 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता परिवार हॉफ बिजली योजना से पूर्ववत् लाभान्वित होते रहेंगे। इन 31 लाख परिवारों में 15 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्ववत् हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता रहेगा। इन परिवारों को 30 यूनिट तक की मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पहले की तरह प्राप्त होती रहेगी, साथ ही वे हॉफ बिजली बिल योजना के अन्य सभी लाभों से भी यथावत् लाभान्वित रहेंगे। राज्य सरकार गरीब परिवारों को बिजली खर्च में राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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