CG Education News: बाबू सस्पेंड; बाबू पर गड़बड़ी का आरोप, DEO ने जांच के बाद की कार्रवाई, सहायक ग्रेड 02 को किया निलंबित

CG Education News:गड़बड़ी के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती डॉ कुमुदिली द्विवेदी ने आदेश जारी कर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी डभरा में पदस्थ अशोक कुमार कर्ष, सहायक ग्रेड 02 को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश को डीईओ ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

Update: 2025-10-09 07:24 GMT

CG Education News: जांजगीर। गड़बड़ी के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती डॉ कुमुदिली द्विवेदी ने आदेश जारी कर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी डभरा में पदस्थ अशोक कुमार कर्ष, सहायक ग्रेड 02 को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश को डीईओ ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती डॉ कुमुदिली द्विवेदी

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी डभरा का पत्र 18 अगस्त.2025 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। जिसमें अशोक कुमार कर्ष, सहायक ग्रेड 02 के संबंध में 10 बिन्दुओं पर शिकायत की गई थी। प्राप्त शिकायत की जांच के लिये 03 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। प्राचार्य शास. क. उमादि, अड़भार के जांच प्रतिवेदन 06 अक्टूबर 2025 को प्राप्त हुआ है। प्राप्त जांच प्रतिवदेन का परीक्षण किया गया जिसके अनुसार कर्ष के विरुद्ध की गई शिकायत प्रमाणित पाई गई है।

प्राप्त जांच प्रतिवदेन के अनुसार अशोक कुमार कर्ष, सहायक ग्रेड 02 का कृत्य छ.म. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के नियम (3) के तहत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है, अतएव अशोक कुमार कर्ष सहा ग्रेड-02 को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम (9) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, निलंबन अवधि में कर्ष का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मालखरौदा, जिला सक्ती नियत किया गया है। निलंबन अवधि में कर्ष को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


कार्रवाई की इनको दी जानकारी

  • संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय।
  • संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर।
  • कलेक्टर, जिला सक्ती (छ.ग.)।
  • जिला कोषालय अधिकारी सक्ती / उप कोषालय अधिकारी डभरा।
  • विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डभरा / मालखरीदा, जिला जला सक्ती को।
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