CG Action against strikers: हड़तालियों पर बड़ी कार्रवाई, समर्थन मांगने आये फेडरेशन के पदाधिकारियों को कलेक्टर ने बैठया, जिला संयोजक समेत तीन निलंबित

CG Action against strikers: : शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में क्लेक्टर ने तीन कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया है. फेडरेशन के जिला संयोजक गोपाल सिंह सहित 3 अन्य कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

Update: 2025-12-30 15:46 GMT

CG Action against strikers: मनेन्द्रगढ। शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में क्लेक्टर ने तीन कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया है। फेडरेशन के जिला संयोजक गोपाल सिंह सहित 3 अन्य कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

कलेक्टर मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर शासकीय कार्य मे बाधा डालने के आरोप में निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में लिखा है, गोपाल सिंह, व्यायाम शिक्षक, शा.उ. मा.वि.बेलबहरा, विकासखण्ड-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कार्य कर रहे लिपिकों को शासकीय कार्य करने से रोका गया एवं शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाई गई।

उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के विपरीत होने से गोपाल सिंह, व्यायाम शिक्षक, शा.उ.मा.वि. बेलबहरा, विकासखण्ड- मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 में दिए गये प्रावधान के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

गोपाल सिंह, व्यायाम शिक्षक, शा.उ.मा.वि. बेलबहरा, विकासखण्ड- मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) का निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

0 सफाई कर्मचारी सस्पेंड

सुरेन्द्र प्रसाद, सफाई कर्मचारी, नगर पंचायत झगराखाण्ड, विकासखण्ड-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कार्य कर रहे लिपिकों को शासकीय कार्य करने से रोका गया एवं शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाई गई।

उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-03 के विपरीत होने से श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सफाई कर्मचारी, नगर पंचायत झगराखाण्ड, विकासखण्ड-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 में दिए गये प्रावधान के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

सुरेन्द्र प्रसाद, सफाई कर्मचारी, नगर पंचायत झगराखाण्ड, विकासखण्ड-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) का निलंबन अवधि में मुख्यालय नगर पालिका परिषद्, मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

0 सहायक राजस्व निरीक्षक निलंबित

संजय पाण्डेय, सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर पंचायत झगराखाण्ड, विकासखण्ड-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ. ग.) द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कार्य कर रहे लिपिकों को शासकीय कार्य करने से रोका गया एवं शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाई गई। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के विपरीत होने से संजय पाण्डेय, सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर पंचायत झगराखाण्ड, विकासखण्ड-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 में दिए गये प्रावधान के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

संजय पाण्डेय, सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर पंचायत झगराखाण्ड, विकासखण्ड-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) का निलंबन अवधि में मुख्यालय नगर पालिका परिषद्, मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

देखें आदेश





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