CG ACB News: रिश्वतखोर इंजीनियर गिरफ्तार, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ने नाश्ता खाने के लिए मांगे 80 हजार, ACB की टीम ने 50 हजार लेते रंगे हाथों पकड़ा

CG ACB News: छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोर सहायक अभियंता को गिरफतार किया गया है। सहायक अभियंता ने ट्रांसफार्मर लगाने और नाश्ता के नाम पर 80 हजार की रिश्वत की मांग की थी। इसी दौरान एसीबी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया।

Update: 2026-01-28 11:48 GMT

CG ACB News: कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसीबी की टीम ने रिश्वतखोर सहायक अभियंता को गिरफ्तार किया है। आरोपी अभियंता ने ट्रांसफार्मर लगाने और नाश्ता के नाम पर 80 हजार की रिश्वत की मांग की थी। पहली किस्त 30 हजार ले चुका था और दूसरी किस्त 50 हजार लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी सहायक अभियंता का नाम सत्येंद्र दिवाकर है। 

जानिए क्या थी शिकायत

दरअसल, पीड़ित श्यामता टंडन निवासी ग्राम रलिया जिला कोरबा द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की थी कि ग्राम दर्री में उसके मित्र के पिता के नाम पर कृषि जमीन है जिसमें ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए मित्र के पिता द्वारा उसे अधिकृत किया गया था। श्यामता टंडन ने सीएसपीडीसीएल दीपका (विद्युत विभाग) में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आवेदन किया था। इस दौरान सीएसपीडीसीएल दीपका के सहायक अभियंता सत्येंद्र दिवाकर द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था।

सहायक अभियंता सत्येंद्र दिवाकर से मिलने पर उनके द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर चालान पटाने व अतिरिक्त नाश्ता पानी के नाम पर 80,000 की मांग की थी, जिसमें से 30,000 एडवांस के रूप में ले लिया गया। सहायक अभियंता के द्वारा बचे रिश्वत की मांग की गई। प्रार्थी रिश्वत नहीं देता चाहता था, बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।

एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर के द्वारा शिकायत की जाँच की गई, जिसमें सहीं पाया गया। ब्यूरो की टीम ने ट्रेप आयोजित कर 28 जनवरी को आरोपी सहायक अभियंता सत्येंद्र दिवाकर को पीड़ित से दूसरी किश्त 50,000 रूपये लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की गई।

 

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