Bilaspur News: बिलासपुर पुलिस दो और आरोपियों को किया जिला बदर, दोनों पर कई गंभीर आपराधिक मामले...

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Update: 2024-04-08 15:40 GMT

बिलासपुर। जिले में लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराने विभिन्न थानों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा दो बदमाशों का जिला बदर का आदेश जारी किया है। दोनों को 24 घण्टे के अंदर बिलासपुर जिले से बाहर रहने के आदेश दिए है।

इन 2 अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

01. जितेन्द्र जायसवाल पिता ओमप्रकाश जायसवाल उम्र 42 वर्ष सा. गनियारी थाना कोटा बिलासपुर

02. राजा पात्रे पिता रमेश पात्रे उम्र 32 वर्ष सा. आजाद चौक मंगला थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर 

इन दोनों के खिलाफ विभिन्न थानों में मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, चोरी, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।

राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये हैं और सभी आरोपियों को छह महीने के लिए बिलासपुर जिला छोड़ने के आदेश दिए हैं। इन आरोपियों को बिलासपुर राजस्व जिला सहित आसपास के जिले-जांजगीर चाम्पा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मारवाही तथा बलौदाबाजार जिले की सीमा से छह महीने बाहर रहना होगा।

पूर्व में शानू खान (जफर) , हरिश्चंद्र ठाकुर (गोलू) एवं विनोद साहू , इन्द्रकुमार , धीरेन्द्र वैष्णव को किया गया था जिला बदर

01. हरिशचंद उर्फ गोलू ठाकुर पिता सुभाष ठाकुर उम्र 50 वर्ष सा० पुरानी बस्ती कोटा थाना कोटा बिलासपुर

02. शानू खान पिता शफिक खान उम्र 26 वर्ष सा० चांटीडीह पठान मोहल्ला थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर 

03. विनोद साहू पिता बहादूर साहू उम्र 51 साल निवासी मडई थाना सीपत जिला बिलासपुर 

04. इंद्रकुमार भारद्वाज पिता कृष्ण कुमार भारद्वाज, उम्र 35 वर्ष सा० मोहदी, आवासपारा थाना कोटा बिलासपुर 

05. धीरेन्द्र वैष्णव उर्फ टिंकू पिता फूलदास वैष्णव उम्र 21 वर्ष सा० हरश्रृंगार कॉलोनी , अटल आवास, आर के नगर थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ०ग०

बिलासपुर पुलिस की अपील: अवैध एवं अपराधिक गतिविधियों से दूर रहे अन्यथा सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बिलासपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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