हत्या का प्रयास; हिस्ट्रीशीटर समेत 13 को सात साल की सजा, 3 साल पहले मैडी-वसीम खान गैंग के बीच हुआ था गैंगवार

CG Court News: हिस्ट्रीशीटर मैडी उर्फ रितेश निखारे समेत 13 दोषियों को हत्या के प्रयास जे आरोप में कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है।

Update: 2026-03-01 06:49 GMT

इमेज सोर्स- NPG News

बिलासपुर।1 March 2026| छत्तीसगढ़ बिलासपुर में गैंगवार के मामले में कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर मैडी उर्फ रितेश निखारे समेत 13 दोषियों को हॉफ मर्डर केस में 7-7 साल की सजा सुनाई है। 3 साल पहले मैडी गैंग और वसीम खान गैंग के बीच खूनी संघर्ष हुआ था।

खूनी संघर्ष ने भास्कर वर्मा गंभीर रूप से घायल हुआ था। जेल ले जाते समय मैडी अपने साथियों से कहते सुना गया, "हंस के काटेंगे चार महीना, बिल्कुल लोड न लेना।"

क्या है मामला

घटना 7 मई 2023 की देर रात तारबाहर थाना क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित हेवंस पार्क के पास हुई थी। भास्कर वर्मा अपने दोस्त नवीन के साथ बाइक पर सवार था। हेवंस पार्क गली के सामने दोनों खड़े थे। उसी दौरान दो कार और तीन बाइक में सवार 10-15 लोग अचानक पहुंचे। हमलावरों ने भास्कर को घेर लिया और हमला शुरू कर दिया।

भास्कर को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा।

हमलावरों ने गली को दोनों ओर से बंद कर दिया और भास्कर वर्मा को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। मेडी गैंग के सदस्य हथियार लेकर आए थे। लोहे की रॉड पर बाइक की चेन रिंग काटकर तैयार किया गया नुकीला हथियार फरसे जैसा दिखता था। उसी हथियार से कई वार किए गए, जिससे भास्कर गंभीर रूप से घायल हो गया।

कोर्ट परिसर में पुलिस की मौजूदगी

मामले की सुनवाई के दौरान शनिवार को फैसला होना था। इस दौरान एट्रोसिटी स्पेशल कोर्ट के जज लवकेश प्रताप बघेल ने पहले से ही पुलिस बल बुला लिया था। वहीं अंतिम फैसले के वक्त मैडी से जुड़े लोगों की भीड़ कोर्ट पहुंच गई थी। लिहाज कोर्ट परिसर में गहमा गहमी का माहौल था। बड़ी संख्या में युवकों की भीड़ भी जमा हो गई थी।

सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में सन्नाटा छा गया। पुलिस ने सभी दोषियों को हिरासत में लिया। मैडी को जेल ले जाते समय समर्थक पीछे-पीछे चलने लगे। भीड़ जेल परिसर तक पहुंच गई। भारी भीड़ के बीच मैडी को अंदर ले जाया गया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भीड़ को खदेड़ना पड़ा।

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