Bilaspur Highcourt News: सरकारी अस्पतालों में रिएजेंट्स की कमी: CGMSC से हाई कोर्ट ने शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब
Bilaspur Highcourt News: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रिएजेंट की कमी को लेकर नाराज हाई कोर्ट ने सीजीएमएसी को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। पूर्व में सुनवाई के दौरान कोर्ट को टेंडर की जानकारी दी गई थी। कोर्ट ने इस संबंध में जानकारी मांगी है।
Bilaspur Highcourt News: बिलासपुर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रीएजेंट की कमी के मामले में हाई कोर्ट ने CGMSC को दोबारा शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। नए सिरे से पेश जवाब में बताना होगा कि रिएजेंट की कमी किस तरह से दूर की जा रही है। इसके साथ ही पिछली बार CGMSC ने इसके लिए टेंडर करने की बात कही थी उसमें क्या हुआ, इसकी जानकारी भी देनी होगी। राज्य शासन ने बताया कि मार्केट से रिएजेंट की खरीदी की जा रही है।
सरकारी अस्पतालों विशेष रूप से जिला अस्पताल बिलासपुर में रिएजेंट की कमी पर सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई हुई। इस दौरान CGMSC की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि अब सीधे खुले बाजार से ही खरीदी हो रही है। बता दें कि रिएजेंट की कमी के कारण कई सरकारी अस्पतालों के लैब में खून की जांचें बंद होने से गरीब मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मजबूरन निजी पैथालॉजी सेंटरों में जाकर जांच करवानी पड़ रही है, जो उनके लिए आर्थिक रूप से परेशानी भरा है।
छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में महत्वपूर्ण जांच बंद
बिलासपुर, बलौदाबाजार, कोरबा, दंतेवाड़ा, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगेली, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, बलरामपुर, और गौरेला पेंड्रा मरवाही सहित कई जिलों में रिएजेंट किट की कमी के कारण खून की जांच बंद पड़ी हैं। मामले में हाई कोर्ट ने स्वत: लिया संज्ञान लिया है। अव्यवस्थाओं पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कड़ी टिप्पणी की थी कि स्वास्थ्य विभाग में खरीदी गई लाखों की मशीनें सिर्फ रखने के लिए नहीं होनी चाहिए। इनसे जांच हो और नियमित समय पर रिपोर्ट मिले, इसकी व्यवस्था सरकार और स्वास्थ्य विभाग को करनी होगी। कोर्ट कमिश्नरों से भी जानकारी मांगी गई थी जिस पर उन्होंने कहा था कि, बायोकेमेस्ट्री मशीन और हार्मोनल एनालाइजर मशीन के लिए रिएजेंट की कमी है।