Bilaspur: एक्शन में कलेक्टरः सरकारी जमीनों का खेला करने वाले तीन बिल्डरों के प्रोजेक्ट की अनुमति होगी निरस्त, टाउन एंड कंट्री को लिखा लेटर
बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने टाउन एंड कंट्री को पत्र लिखकर तीन बिल्डरों को आवासीय प्रायोजन के लिए आवंटित जमीन का व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर कालोनी निर्माण के लिए जारी एनओसी व अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने कहा है। एनओसी खारिज करने के बाद एफआईआर भी कराई जाएगी। बता दें कि सरकारी जमीन के खेला का भांडाफोड़ सबसे पहले छच्ळ ने किया था।
बिलासपुर। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को पत्र लिखकर सरकारी जमीन का अफरा-तफरी करने वाले तीन बिल्डरों को कालोनी निर्माण के लिए जारी अनुज्ञा पत्र व एनओसी को निरस्त करने कहा है। अनुज्ञा पत्र निरस्त करने के बाद तीनों बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी।
बता दें कि सरकारी जमीन को निजी उपयोग के लिए आवंटित कराने के बाद व्यवसायिक उपयोग के संबंध में छच्थ् ने सबसे पहले खुलासा किया था। तीन बिल्डरों ने निस्तारी के लिए पहले लाखों की सरकारी जमीन को कौड़ी के मोल अपने नाम आवंटित करा लिया। इसके बाद कालोनी बनाने का खेल शुरू कर दिया। सामने की सरकारी जमीन मिलने के बाद पीछे की तीनों बिल्डरों की निजी जमीन देखते ही देखते करोड़ों की हो गई। यह खेला तीनों ने जमकर खेला। छच्ळ में खबर प्रकाशित होने के बाद कलेक्टर ने जांच कमेटी बैठाई और अपने स्तर पर जांज कराई। जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी का खुलासा होने के साथ ही बिलासपुर एसडीएम ने कालोनी निर्माण के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जारी अनुज्ञा को निरस्त करने की अनुशंसा की थी। एसडीएम की अनुशंसा के बाद कलेक्टर ने पत्र लिखा है।
0 क्या है मामला
मेंसर्स गायत्री कंस्ट्रक्शन बिलासपुर द्वारा राघवेन्द्र गुप्ता एवं अन्य पिता उमाशंकर गुप्ता निवासी अज्ञेय नगर बिलासपुर के स्वामित्व की भूमि ग्राम बिजौर तहसील व बिलासपुर जिला बिलासपुर के खसरा क्रमांक 15004 (70/1,71/1, 71/2, 71/4, 73/2, 86/2) रकबा 1.522 हेक्टेयर में सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन के जरिए नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय ने विकास अनुज्ञा जारी की थी।
न्यायालय नायब तहसीलदार बिलासपुर के न्यायालयीन प्रकरण के अनुसार शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 8/1 कुल रकबा 11.1170 हे. में से 160.0 फीट लंबा एवं 32.0 फीट चौड़ा कुल रकबा 5120 वर्गफुट भूमि पर आवेदक संस्था की निजी भूमि तक आने जाने के लिए आम रास्ता के उपयोग हेतु अनापत्ति जारी की गई थी ।जिसके आधार पर कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश, कार्या. नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा जारी विकास अनुज्ञा एवं कालोनी विकास की अनुमति पश्चात् इस कार्यालय द्वारा 3.6.2022 को अंतिम विकास अनुज्ञा जारी की गई थी।
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) विलासपुर के द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर द्वारा जारी की गई शासकीय भूमि से आवागमन हेतु अनापत्ति को निरस्त कर दिया गया है। पूर्व में जारी आवासीय / भूखण्डीय विकास अनुज्ञा को निरस्त किए जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। नगर निगम बिलासपुर ने 30.9.2024 को कालोनी विकास की अनुमति निरस्त कर दी है। लिहाजा दी गई अनुमति को निरस्त किया जाए।
आशीष गुप्ता पिता रामनिवास गुप्ता बिलासपुर द्वारा स्वामित्व की भूमि ग्राम-बहतराई तह, विलासपुर जिला बिलासपुर के खसरा क्रमांक 15000 (277/1,277/2,291/2292/1, 292/3, 291/1, 292/2. 294/2) रकबा 1.586 है। नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय ने अनंतिम विकास अनुज्ञा जारी की गई थी।
शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 293 में से 40 फीट चौड़ा रास्ता भूमि पर आवेदक संस्था की निजी भूमि तक आने जाने के लिए आम रास्ते के उपयोग हेतु अनापत्ति जारी की गई थी जिसके आधार पर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, कार्यालय नगर पालिक निगम विलासपुर द्वारा जारी अनंतिम विकास अनुज्ञा एवं कालोनी विकास की अनुमति पश्चात् 16.05.2023 अंतिम विकास अनुज्ञा जारी की गई थी।
राज कंस्ट्रक्शन बिलासपुर द्वारा भागीदारअर्जुन सिंह कछवाहा एवं अन्य पिता शैलेन्द्र सिंह कछवाहा सीपत चौक सरकण्डा बिलासपुर के स्वामित्व की भूमि ग्राम- बिरकोना तह.विलासपुर जिला बिलासपुर के खसरा क्रमांक 1330/2 रकबा 0.279 हे. में एकल खिड़की के अंतर्गत प्राप्त आवेदन के तहत नगर तथा ग्राम निवेश ने अंतिम विकास अनुज्ञा जारी की गई थी।
शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 1331 में से 30 फीट चौडा रास्ता भूमि पर आवेदक संस्था की निजी भूमि तक आने जाने के लिए आम रास्ते के उपयोग हेतु अनापत्ति जारी की गई थी जिसके आधार पर कार्यायल नगर तथा ग्राम निवेश, कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर द्वारा जारी अनंतिम विकास अनुज्ञा एवं कालोनी विकास की अनुमति पश्चात् इस कार्यालय द्वारा 01.02.2024 अंतिम विकास अनुज्ञा जारी की गई थी।